Site icon Yashbharat.com

आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट का 20 दिन की पैरोल का आदेश बरकरार, रिहाई की रिपोर्ट मांगी

aasharam bapu

aasharam bapu

आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट का 20 दिन की पैरोल का आदेश बरकरार, रिहाई की रिपोर्ट मांगी

जोधपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की पैरोल को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने 3 अगस्त 2026 को सुनाए गए अपने फैसले को बरकरार रखते हुए आसाराम को 20 दिन की पैरोल पर रिहा करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश पर अब तक अमल न होने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

न्यायमूर्ति डॉ. नूपुर भाटी और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश की तत्काल पालना करने और अगली सुनवाई में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

क्या है मामला और सरकार की दलील?

आसाराम ने याचिका में कहा था कि हाईकोर्ट से पैरोल मंजूर होने के बावजूद उन्हें जेल से बाहर नहीं भेजा गया।

हाईकोर्ट का सख्त रुख

खंडपीठ ने राज्य सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ऐसा कोई कानूनी आधार पेश नहीं कर सकी, जिससे दूसरे राज्य में लंबित आपराधिक कार्यवाही के कारण 3 अगस्त के पैरोल आदेश को रोका या निष्प्रभावी किया जा सके।

अदालत ने स्पष्ट किया कि:

  1. इस आदेश को न तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और न ही इसे वापस लेने या संशोधित करने का कोई आवेदन लंबित है।

  2. ऐसे में दूसरे राज्य में दोषसिद्ध होने के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट से मिली पैरोल को रोका नहीं जा सकता।

अगली सुनवाई पर नजर

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आसाराम को पैरोल पर रिहा कर अगली सुनवाई में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का अंतिम निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में होगी।

Exit mobile version