सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत: सीएम हिमंता की पत्नी पर आरोपों के मामले में मिली ‘सशर्त’ अग्रिम जमानत
नई दिल्ली। 1 मई 2026: सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत: सीएम हिमंता की पत्नी पर आरोपों के मामले में मिली ‘सशर्त’ अग्रिम जमानत।कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तारी के डर से बड़ी राहत मिल गई है। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की बेंच ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत: सीएम हिमंता की पत्नी पर आरोपों के मामले में मिली ‘सशर्त’ अग्रिम जमानत
क्या है पूरा विवाद?
पवन खेड़ा ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि:
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उनके पास एक से अधिक पासपोर्ट हैं।
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विदेश में उनकी अघोषित संपत्तियां मौजूद हैं।
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मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई देशों की नागरिकता होने का भी आरोप लगाया गया था।
इन आरोपों के बाद रिंकी भुइयां शर्मा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत केस दर्ज कराया था।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुई बहस?
| पक्ष | दलीलें |
| पवन खेड़ा (अभिषेक सिंघवी) | आरोप केवल सुनवाई का विषय हैं, इसके लिए गिरफ्तार कर अपमानित करना जरूरी नहीं। कुछ धाराएं जमानती हैं। |
| असम सरकार (सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता) | खेड़ा ने फर्जी और छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज पेश किए। हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि विदेशी साजिश का पता चल सके। |
कोर्ट का फैसला और शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें जमानत देने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने कहा:
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पवन खेड़ा को सशर्त अग्रिम जमानत दी जाती है।
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उन्हें जांच प्रक्रिया में पुलिस का पूरा सहयोग करना होगा।
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जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए, उन्हें उपस्थित होना होगा।

