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PAN के लिए अनिवार्य नहीं होगा पिता का नाम, इस स्थिति में बनेंगा ये पेनकार्ड

pan card

नई दिल्ली। जल्द ही पैन कार्ड पर पिता का नाम अनिवार्य नहीं होगा। ऐसा उस सूरत में होगा, जब आवेदक की मां सिंगल पेरेंट होगी। इसके लिए इनकम टैक्स रूल्स में संशोधन का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार किया गया है, जिसमें इनकम टैक्स के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद उस आवेदक के लिए पैन कार्ड में पिता का नाम अनिवार्य नहीं होगा, जिसकी मां सिंगल पेरेंट है।

इनकम टैक्स रुल्स, 1966 के नियम 114 में पैन कार्ड के लिए कैसे आवेदन करना है, उसका जिक्र होता है। इसके लिए फॉर्म नंबर 49A और 49AA भरना होता है। पैन कार्ड में पिता के नाम की अनिवार्यता खत्म करने को लेकर कई संगठनों ने आयकर विभाग को अपना आवेदन दिया था।

इन आवेदनों में संगठनों ने विभाग से फॉर्म भरने के वक्त पिता के नाम की अनिवार्यता को शिथिल करनी की मांग की थी। ऐसी मांग इसलिए भी उठ रही थी कि क्योंकि उन आवेदकों को पैन कार्ड के लिए आवेदन देने में परेशानी आ रही थी, जिनके पिता नहीं है और मां सिंगल पेरेंट के रुप में बच्चे को पाल रही हैं।

मौजूदा नियमों के तहत पैन कार्ड के लिए पिता का नाम देना अनिवार्य है। इसके अलावा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में तय समय सीमा के भीतर पैन कार्ड बनाने का सुझाव भी दिया गया है। इसके लिए आयकर नियमों में बदलाव की बात कही गई है। इस ड्राफ्ट पर 17 सितंबर तक सुझाव और आपत्ति मंगाए गए हैं।

 

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