स्वामित्व योजना: ग्रामीण आबादी क्षेत्र के भूखंडों का ऑनलाइन पंजीयन शुरू; घर बैठे MP e-Seva App से कर सकेंगे आवेदन
विशेष रिपोर्ट (यशभारत.कॉम): मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के परिपालन में कटनी जिले में ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख पंजीयन योजना’ के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में चिन्हित पट्टे के भूखंडों के ऑनलाइन पंजीयन के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत जिले के 1 लाख से अधिक चिन्हित भूखंडों का ऑनलाइन पंजीयन किया जाना है। स्वामित्व योजना: ग्रामीण आबादी क्षेत्र के भूखंडों का ऑनलाइन पंजीयन शुरू; घर बैठे MP e-Seva App से कर सकेंगे आवेदन
घर बैठे या नजदीकी केंद्र से करें आवेदन
योजना के तहत पात्र भूमिस्वामी अपने चिन्हित भूखंडों का पंजीयन बेहद आसानी से करा सकते हैं:
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ऑनलाइन ऐप: पात्र हितग्राही ‘एमपी ई-सेवा ऐप’ (MP e-Seva App) के माध्यम से घर बैठे स्वयं आवेदन कर सकते हैं।
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सेवा केंद्र: इसके अलावा निकटतम सीएससी (CSC) अथवा एमपी ऑनलाइन (MP Online) केंद्र पर जाकर भी आवेदन जमा कराया जा सकता है।
प्रक्रिया और जरूरी शर्तें
1. पटवारी सत्यापन: आवेदन जमा होने के बाद संबंधित क्षेत्र के पटवारी द्वारा दस्तावेजों एवं भूखंड की आवश्यक जांच व सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सत्यापन सफल होने के बाद ही भूखंड का आधिकारिक पंजीयन दर्ज होगा।
2. आवश्यक दस्तावेज और ई-केवाईसी (e-KYC):
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आवेदन के लिए भूमिस्वामी के पास समग्र आईडी अथवा आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।
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वीडियो e-KYC की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मोबाइल में कैमरा, माइक्रोफोन और इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए।
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स्वामित्व योजना के सभी भूमिस्वामियों एवं गवाहों की समग्र आईडी में आधार ई-केवाईसी होना आवश्यक है।
3. नाम में समानता जरूरी: प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि भूमिस्वामी का नाम भू-अभिलेख (राजस्व रिकॉर्ड) और आधार कार्ड दोनों में बिल्कुल एक समान हो। यदि नाम की स्पेलिंग में कोई असमानता है, तो नियमानुसार पहले उसमें सुधार कराना होगा।
फेस-बेस्ड ई-हस्ताक्षर के लिए डाउनलोड करने होंगे 2 ऐप
आधार फेस आधारित ई-हस्ताक्षर (Face-based e-Signature) की प्रक्रिया को मोबाइल से पूरा करने के लिए भूमिस्वामी को अपने स्मार्टफोन में निम्नलिखित दो एप्लीकेशन डाउनलोड करने होंगे:
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आधार फेसआरडी (AadhaarFaceRD)
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सी-डैक ई-हस्ताक्षर (C-DAC e-Sign)
जिला प्रशासन एवं राजस्व विभाग ने योजना के दायरे में आने वाले सभी पात्र भू-स्वामियों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपने चिन्हित भूखंडों का पंजीयन अवश्य कराएं।

