
Old Pension scheme: लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार और कर्मचारियों की बात बन नहीं पा रही पर अब सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. अगर पुरानी पेंशन पाने चाहते हैं 31 अगस्त तक मौका है. चूक गए तो खाली हाथ रह जाएंगे. केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय (DPPW) की ओर से एक ज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आप चाहें तो पुरानी पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है।
जिसमें इस संबंध में जानकारी दी गई है. देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन को खत्म कर नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरू की गई थी। पुरानी पेंशन योजना केंद्र सरकार के निर्वाचित कर्मचारी इस तिथि तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं, एनपीएस पर नवीनतम अपडेट देखें
पुरानी पेंशन में नामांकन करा सकते हैं।
कार्मिक मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि 22 दिसंबर 2003 की स्थिति में सरकारी भर्ती विज्ञापन के तहत जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए लोगों को पुरानी पेंशन देने के लिए लगातार आवेदन मिल रहे हैं. इस कारण वर्ष 2003 तक विज्ञापन के आधार पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वृद्धा पेंशन का लाभ देने पर विचार किया गया है। अगर कोई पुरानी पेंशन के तहत अपना नामांकन कराना चाहता है तो उसे अपना विकल्प चुनना होगा।
पुरानी पेंशन योजना के क्या लाभ हैं?
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभों की बात करें तो इसका मुख्य लाभ यह है कि इसे अंतिम भुगतान वेतन के आधार पर बनाया जाता है। इसके अलावा महंगाई दर बढ़ने पर डीए भी बढ़ता है। यहां तक कि जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो इससे पेंशन बढ़ जाती है।
नई पेंशन योजना में क्या समस्या है?
अधिकारियों का मानना है कि सरकार को एनपीएस में इस तरह से बदलाव करना चाहिए कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एकमुश्त रकम करीब 41.7 फीसदी वापस मिल जाए। अधिकारी ने कहा कि यह मॉडल ओपीएस से बिल्कुल उलट है और यही इसकी एकमात्र समस्या है।
दरअसल, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय (DPPW) ने इसे लेकर ऑफिस मेमोरेडम जारी किया है. इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आप पुरानी पेंशन चाहते हैं तो इसे चुनना होगा. महत्वपूर्ण फैसला करते हुए सरकार ने माना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिलना चाहिए. ये उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्होंने 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित नौकरियों के लिए आवेदन किया था, जिस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) लागू हुई थी. लेकिन, इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2023 है.
काफी समय से हो रही है मांग
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण की तरफ से जारी लेटर के बाद उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है. बता दें, देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन को खत्म करके न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) शुरू किया गया था. NPS के तहत कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती होती है. पुरानी पेंशन में GPF की सुविधा है, लेकिन नई पेंशन में इसे नहीं रखा गया है. काफी टाइम से राज्य और केंद्र के कर्मचारी पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. कुछ राज्यों में इसे बहाल किया है. इस वजह को देखते हुए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक मौका दिया है कि वो भी इसके पात्र बन सकें.
उत्तर प्रदेश में तैयारी
केंद्र के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ने इसके दायरे में आने वालों को 31 अगस्त 2023 तक ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है. कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र में बताया गया कि 22 दिसंबर 2003 तक सरकारी भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के तहत जनवरी 2004 के बाद भर्ती होने वालों को पुरानी पेंशन देने के लिए लगातार आवेदन मिल रहे हैं. इसलिए 2003 तक के विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा देने पर विचार किया गया है. इसके बाद इसका ऑप्शन दिया गया है. अगर कोई पुरानी पेंशन के तहत खुद को एनरोल करना चाहता है तो उसके इसका ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा.