दिल्ली में अब दोपहिया भी PUC के बिना पेट्रोल नहीं भरवा पाएंगे – जानिए कैसे बचें भारी जुर्माने से। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जिसे नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। राजधानी में अब BS6 से पुराने वाहनों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही 18 दिसंबर से पेट्रोल-डीजल केवल वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ही दिया जाएगा।
दिल्ली में अब दोपहिया भी PUC के बिना पेट्रोल नहीं भरवा पाएंगे – जानिए कैसे बचें भारी जुर्माने से
हालांकि चार-पहिया और कमर्शियल वाहनों के लिए यह अनिवार्य था, अब दोपहिया वाहनों के लिए भी PUC सर्टिफिकेट जरूरी हो गया है। भारत में सभी दोपहिया वाहनों के लिए PUC अनिवार्य है, जो यह सुनिश्चित करता है कि वाहन से निकलने वाला प्रदूषण सरकार के तय मानकों के अंदर है। बिना PUC वाहन चलाने पर चालान लग सकता है और जुर्माना राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
PUC सर्टिफिकेट के बारे में जरूरी बातें
अनिवार्य: मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत सभी वाहनों के लिए जरूरी।
वैधता: नई बाइक के लिए पहली बार 1 साल, इसके बाद आमतौर पर हर 6 महीने में रिन्यू।
उद्देश्य: प्रदूषण नियंत्रण और इंश्योरेंस क्लेम में मदद।
जुर्माना: बिना वैध PUC के वाहन चलाने पर ₹1,000 या अधिक का जुर्माना।
कैसे बनवाएंकिसी अधिकृत एमिशन टेस्टिंग सेंटर पर जाकर या Parivahan पोर्टल के जरिए टेस्ट करवा सकते हैं।
ऑनलाइन PUC सर्टिफिकेट
PUC सर्टिफिकेट पूरी तरह ऑनलाइन रिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि वाहन की जांच जरूरी है। लेकिन [Parivahan पोर्टल](https://puc.parivahan.gov.in/) पर आप PUC की वैधता चेक कर सकते हैं, टेस्ट की स्थिति देख सकते हैं और टेस्ट के बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।








