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Mp: सरकार सख्त, मिलावटखोरों को मिलेगा आजीवन कारावास

भोपाल MP Cabinet Meeting। मध्य प्रदेश में दवा और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर अब मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। इसके लिए शिवराज सरकार उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बंगाल की तर्ज पर दंड विधि संशोधन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। देर शाम मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई, वहीं चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक अनुमान भी प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि प्रदेशवासियों के जीवन से खेलने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती।

अभी दवा या खाद्य वस्तुओं में मिलावट होने पर छह माह की सजा का प्रविधान है।

सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बंगाल में आजीवन कारावास की सजा का प्रविधान है, जिसे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा।

इसके लिए बैठक में दंड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक 2021 का अनुमोदन किया गया, वहीं सहकारी सोसायटी अधिनियम में संशोधन संबंधी विधेयक को भी अनुमोदित किया गया।

महाराष्ट्र में महाराजा शिवा छत्रपति प्रतिष्ठान पुणे की शिवदृष्टि परियोजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार पांच करोड़ रुपये देगी। परियोजना तीन सौ करोड़ रुपये की है और इसमें संग्रहालय बनेगा। अन्य राज्य भी इस परियोजना में मदद कर रहे हैं।

सोमवार-मंगलवार को भोपाल में रहकर काम करें मंत्री

सीएम ने कहा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के माध्यम से हम प्रगति का नया इतिहास बनाएंगे। सभी मंत्री सोमवार व मंगलवार को भोपाल में रहकर काम करेंगे। सोमवार को अपने विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करें। कोलार वन विश्राम गृह परिसर में हुई अनौपचारिक कैबिनेट बैठक में जो मंत्री समूह तय किए थे, उनकी बैठकें करें।

दो माह बढ़ेंगे शराब ठेके, 5% देना होगा अतिरिक्त शुल्क

बैठक में इंदौर, छतरपुर और खरगोन की शराब दुकानों के 41 समूहों को दो माह की अतिरिक्त ठेका अवधि का विकल्प देने का निर्णय लिया गया है।

इसके तहत ठेकेदारों को 2020-21 में जो मूल्य वृद्धि (15 प्रतिशत) हुई थी, उसके ऊपर पांच प्रतिशत और राशि देनी होगी।

इस विकल्प को चुनने पर ठेकेदारों को 31 मई तक दुकानें संचालित करने का मौका मिलेगा। इंदौर में पूरी जबकि खरगोन में ज्यादातर शराब ठेकेदारों ने विकल्प नहीं अपनाया था

 

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