MP OBC Reservation Case: SC में 27% आरक्षण याचिका पर तकनीकी पेंच, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने निकाले 10 डिफॉल्ट
जबलपुर: मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) तकनीकी खामियों को लेकर चर्चा में आ गई है। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने 22 अक्टूबर को 10 तकनीकी डिफाल्ट (कमियां) चिह्नित किए हैं। वहीं, इस मामले में तीन कैविएट भी दाखिल की जा चुकी हैं।
याचिका में क्या हैं तकनीकी कमियां?
ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने 26 अक्टूबर को जानकारी देते हुए बताया कि डायरी क्रमांक 65767/2026 के तहत दाखिल यह याचिका शुरुआत से ही डिफाल्ट में है।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा दर्ज की गई प्रमुख आपत्तियां:
याचिका और उससे जुड़े आवेदनों का स्पष्ट व पठनीय न होना।
संलग्न दस्तावेजों को नियमानुसार कागज के एक तरफ डबल स्पेसिंग के साथ टाइप न किया जाना।
एसोसिएशन का आरोप
एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार द्वारा याचिका की इन शुरुआती तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए अब तक कोई ठोस व प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। याचिका पर आगे की सुनवाई और नोटिस प्रक्रिया तभी संभव हो सकेगी, जब इन 10 डिफॉल्ट्स को दुरुस्त कर दस्तावेजों को दोबारा जमा किया जाएगा।

