MP News लाडली बहना योजना से सबका नाम कटेगा केवल इन बहनों को 5 साल तक लाभ मिलेगा
MP News लाडली बहना योजना से सबका नाम कटेगा केवल इन बहनों को 5 साल तक लाभ मिलेगा लाडली बहना योजना का लाभ ले रही लाभार्थी बहनों के लिए अभी-अभी बड़ी खबर निकलकर आ रही है, बताया जा रहा है कि लाडली बहना योजना में विधानसभा चुनाव के बाद छिंदवाड़ा जिले से 7 लाख महिलाएं और शिवपुरी जिले से लगभग 5 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं, और इसके साथ ही आगे भी इसी तरह से फिल्टर लगाया जाएगा और लाडली बहनों के नाम काटे जाएंगे, लेकिन और इसके साथ ही कुछ ऐसी भी लाडली बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ अगले 5 सालों तक मिलता रहेगा।
लाडली बहनों को पता ही होगा कि, लाडली बहना योजना को शुरू पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा गई थी, लेकिन अब वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव जी के द्वारा चलाया जा रहा है, और इस योजना का लाभ बहनों को अगले 5 सालों तक दिया जाएगा, और आगे चलकर इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 1250 रुपए से बढ़ाकर कर धीरे धीरे 3000 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाएगा।
लाड़ली बहना योजना से नाम काटे जाएंगे
लाड़ली बहना योजना का लाभ ले रही ऐसी महिलाओं के नाम काटे जाएंगे जो गलत तरीके से लाभ प्राप्त कर रही हैं, ऐसे उन सभी महिलाओं के नाम भी लाडली बहना योजना की पात्र सूची से काट दिए जाएंगे। इसके साथ ही ऐसी महिलाएं जो वर्तमान में इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह लाभ प्राप्त कर रही हैं।
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2 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम काटे
लाडली बहना योजना की 8वीं किस्त के दौरान राज्य के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आधिकारिक तौर पर ट्वीट कर यह जानकारी दी कि 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम के 8वीं किस्त के पहले काट दिए गए हैं, और अब उन महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ अगले 5 वर्ष तक नहीं दिया जाएगा।
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लाडली बहना योजना की पात्रता
महिलाओं को अगले 5 वर्षों तक लाभ दिया जाएगा जो महिलाएं लाडली बहना योजना की पात्रता रखती है, अगर कोई महिला आगामी वर्षों के भीतर में इस योजना के लिए पात्रता नहीं रखती है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा फिल्टर करके उन महिलाओं का नाम हटा दिया जाएगा।
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आने वाले 5 वर्षों के भीतर आयकर दाता बन जाती है या फिर लाभार्थी महिला को सरकारी नौकरी लग जाती है, और या फिर कृषि योग्य 5 एकड़ से अधिक भूमि महिला के नाम पर होती है, तो यहां से स्थिति में महिला को खुद से ही लाभ का परित्याग करना होगा, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उनका नाम कभी भी काट दिया जाएगा।