MP हाईकोर्ट ने युवक को समाज सेवा की शर्त पर दी जमानत, छेड़छाड़ का है आरोपी
MP हाईकोर्ट ने युवक को समाज सेवा की शर्त पर दी जमानत, छेड़छाड़ का है आरोपी

जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि युवक को एक बेहतर सिटीजन बनने के लिए समाज सेवा की सजा दिया जाना उचित है इसी शर्त पर उसे जमानत दी। इस दौरान वह अस्पताल में काम करने वाले कंपाउंडर्स की मदद करेगा। साफ-सफाई के साथ मरीजों की हर संभव मदद भी करेगा। रजिस्ट्रेशन के काम में उसे मरीजों का सहयोग करना होगा। वस्तुत: इस तरह युवक सामाजिक जिम्मेदारी समझेगा और बेहतर नागरिक बनेगा।
भोपाल निवासी अभिषेक शर्मा पर आरोप है कि वह एक नाबालिग लड़की का पीछा करता है। बेवजह उसे फोन करता है और भद्दे कमेंट करता है। आरोपित ने अपने हाथ में लड़की के नाम का टैटू भी बनवाया है। तंग आकर लड़की ने चार अप्रैल, 2024 को पिपलानी पुलिस थाने में युवक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई।
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद पाठक की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि लड़का बीबीए स्टूडेंट है और उस पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। उसे सुधार का अवसर देते हुए इस शर्त के साथ जमानत दी जाती है कि वह दो माह तक प्रति शनिवार व रविवार को जिला अस्पताल में सुबह नौ से एक बजे तक सेवा करेगा।