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MP पॉलिटेक्निक कॉलेजों में संविदा लेक्चरर-प्रोफेसरों की भर्ती पर HC की रोक

consumer court

ग्वालियर। हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में असिसटेंट प्रोफेसरों की संविदा लेक्चरर के पदों पर होने वाली बहाली के विज्ञापन (प्राम्भिक सूचना) एवं राजपत्र सहित नियुक्ति को लेकर बनाए गए राज्य सरकार के नियम पर रोक लगा दी है।

मध्यप्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में संविदा लेक्चरर अर्थात असिसटेंट प्रोफेसर के पदों पर होने वाली बहाली के विज्ञापन (प्रारंभिक सूचना और राजपत्र) सहित नियुक्ति को लेकर बनाए नियम पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने राज्य की कमलनाथ सरकार को इन सरकारी कॉलेजों में बहाली के लिए नए सिरे से कानून के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इन बहाली के नियमों को निरस्त किया है। ग्वालियर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शील नागू और जज राजीव कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने देवश्री सत्यार्थी और अन्य लोगों की 15 अक्टूबर 2019 को लगाई गई याचिका पर कई सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण आदेश 9 जनवरी 2020 को सुनाया है। इस बारे में याचिकाकर्ताओं के वकील मुकेश नायक और वरिष्ठ वकील एस. के. शर्मा ने अदालत में कहा कि बीते 16 अगस्त 19 को पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेक्चरर के पदों पर गेट 2020 एग्जाम के माध्यम से भर्ती के लिए प्रारंभिक सूचना विज्ञापन प्रकाशित हुआ था।

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