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MP: कोर्ट पहुंचा साधु-संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने का मामला

consumer court

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के साधु-संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने का मामला कोर्ट में पहुंच गया है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की गई है.

इंदौर में स्थानीय पत्रकार रामबहादुर वर्मा की तरफ से यह याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता के वकील गौतम गुप्ता ने बताया कि याचिका में इस बात का हवाला दिया गया है कि संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने की संवैधानिक वैधता क्या है. साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि क्या ये सभी इस पद के योग्य है.

इसके अलावा राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने वाले पांच संतों में से दो के शिवराज सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का जिक्र भी याचिका में किया गया है. वकील गौतम गुप्ता ने कहा कि सरकार का यह कदम विरोध को दबाने जैसा है.

वहीं मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर करीब 13 हजार 800 रुपए के कर्जे का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकार के नए फैसले का बोझ भी आम करदाताओं पर ही आएगा.

गौरतलब है कि पिछले साल करीब छह करोड़ पौधे लगाने के दावे को महाघोटाला करार देकर ‘नर्मदा घोटाला रथ यात्रा’ निकालने का ऐलान करने वाले पांच बाबाओं को एमपी की शिवराज सरकार ने राज्यमंत्री का दर्जा से नवाजा है.

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