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ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग नियम: ट्रेन में रात 11 से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग पर पूरी तरह रोक: रेलवे बोर्ड का सख्त आदेश, जानें वजह और नए नियम

LHB

नई दिल्ली / स्पेशल डेस्क ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग नियम: भारतीय रेलवे में सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आई है। रेलवे बोर्ड ने सुरक्षा कारणों और आग लगने की संभावित घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से रात के समय ट्रेनों के कोच में मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का सख्त निर्देश जारी किया है। नए आदेश के तहत अब रात 11:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक (कुल 6 घंटे) ट्रेनों में किसी भी प्रकार की चार्जिंग सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग नियम

रेलवे बोर्ड द्वारा सभी जोनल रेलवे (Zonal Railways) को 26 अक्टूबर को भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि इन 6 घंटों में चार्जिंग पॉइंट का पावर सप्लाई हर हाल में काटा जाए और इसमें किसी भी स्तर पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।

ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग नियम: क्यों उठाया गया यह कड़ा कदम?

यह फैसला दक्षिण पूर्व रेलवे (South Eastern Railway – SER) में हाल ही में घटी एक गंभीर घटना के बाद त्वरित कार्रवाई के रूप में लिया गया है।

2014 का नियम, अब होगी कड़ाई और सख्ती

ट्रेनों में रात को चार्जिंग बंद रखने का यह नियम नया नहीं है।

ऑनबोर्ड कर्मचारियों की जवाबदेही और औचक निरीक्षण

आदेश को सिर्फ कागजों तक सीमित न रखकर धरातल पर उतारने के लिए रेलवे बोर्ड ने कड़े इंतजाम किए हैं:

रेल यात्रियों के लिए ज़रूरी सलाह

आगामी त्योहारों (दिवाली और छठ पूजा) के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है:

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