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मेरठ का चर्चित ‘नीला ड्रम हत्याकांड’: दोषी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, जिला अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला

मेरठ का चर्चित 'नीला ड्रम हत्याकांड': दोषी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, जिला अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला

मेरठ का चर्चित 'नीला ड्रम हत्याकांड': दोषी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, जिला अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला

मेरठ का चर्चित ‘नीला ड्रम हत्याकांड’: दोषी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, जिला अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला

मेरठ (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के चर्चित और खौफनाक ‘नीला ड्रम हत्याकांड’ में जिला अदालत ने बुधवार (14 अक्टूबर 2026) को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मर्चेंट नेवी के पूर्व कर्मचारी सौरभ राजपूत की जघन्य हत्या के मामले में कोर्ट ने उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी (मृत्युदंड) की सजा सुनाई है।

करीब 13 महीने तक चली लंबी अदालती सुनवाई, 127 तारीखों और 22 से अधिक गवाहों के बयानों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को इस खौफनाक अपराध का दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी, दोनों ने साधी चुप्पी

सजा के ऐलान से पहले बुधवार सुबह मेरठ की चौधरी चरण सिंह कारागार से दोनों दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई। जज द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वे अपनी सफाई या सजा पर कुछ कहना चाहते हैं, दोनों दोषियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और पूरी तरह चुप रहे।

क्या था पूरा खौफनाक मामला?

यह जघन्य हत्याकांड मार्च 2025 में मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में हुआ था:

अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ (दुर्लभ से दुर्लभतम) श्रेणी में रखते हुए दोनों दोषियों को मौत की सजा से दंडित किया है।

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