Sunday, May 24, 2026
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Mandi tax relief राज्य के बाहर से तुअर दाल बनाने के लिए मंगाये जाने वाले दलहन पर मंडी शुल्क से छूट के आदेश जारी

Mandi tax relief मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने दाल व्यवसायियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने राज्य के बाहर से तुअर दाल बनाने के लिए मंगाये जाने वाले दलहन पर मंडी शुल्क से छूट को के नियम का प्रकाशन राजपत्र में कर दिया है। 31 मार्च 2023 की स्थिति में यह लागू होगी। भाजपा सरकार के लिए यह मामला काफी दिनों से अटका था। कटनी जिले से दाल व्यापारी निरन्तर मांग करते रहे घोषणा भी की गई मगर शासकीय औपचारिकता के चलते इसे लागू करने में वक्त लग गया पर अंततः इसे अब लागू कर दिया गया है।

यह है आदेश

कमांक/4/1/1/0003/2023-Sec-2-14(AGR) (P-185386) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-11-2005- चौदह-3, दिनांक 01 अगस्त, 2018 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में हुआ था, की शर्तों के अधीन, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचित कृषि उपज तुअर जो कि राज्य के बाहर से (आयातित) मंडी क्षेत्र में स्थापित दाल मिलों में लाई गई हो, पर उक्त अधिनियम के अधीन देय मंडी फीस के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है मंडी फीस के भुगतान से यह छूट इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश “राजपत्र” में प्रकाशन की दिनांक से दिनांक 31.03.2024 तक प्रवृत्त होगी। राजपत्र में यह प्रकाशन किया गया है।

इस सम्बंध में प्रदेश की तुअर दाल एसोसिएशन बताया था कि  प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से भी 15 दिसंबर 2022 को संस्था के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर मंडी शुल्क से छूट दिए जाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने मंडी शुल्क से छूट देने का आश्वासन दिया था। इसके बाद 17 दिसंबर 2022 को कटनी में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में भी मंडी शुल्क से छूट देने की घोषणा की थी।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम