Katni Illegal Boring Case: कटनी में अवैध नलकूप खनन पर बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन पर भू-स्वामियों और गाड़ी मालिक पर FIR
Katni Illegal Boring Case: कटनी में अवैध नलकूप खनन पर बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन पर भू-स्वामियों और गाड़ी मालिक पर FIR । जिले को ‘जल अभावग्रस्त’ घोषित किए जाने के बावजूद नियमों को ताक पर रखकर नलकूप खनन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। एसडीएम कटनी प्रमोद चतुर्वेदी ने रीठी थाना क्षेत्र के ग्राम सैदा में अवैध बोरिंग कराने वाले भू-स्वामियों और वाहन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।
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Katni Illegal Boring Case: कटनी में अवैध नलकूप खनन पर बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन पर भू-स्वामियों और गाड़ी मालिक पर FIR
कलेक्टर के आदेश की हुई अवहेलना
कटनी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने 25 मार्च 2026 को एक आदेश जारी कर पूरे जिले को 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक ‘पेयजल अभाव ग्रस्त क्षेत्र’ घोषित किया है। इस अवधि में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के नए निजी नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध है।
इन दो मामलों में दर्ज होगी FIR
तहसीलदार रीठी और पटवारी की जांच रिपोर्ट में दो बड़े उल्लंघन सामने आए हैं:
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मामला 1: ग्राम सैदा के खसरा नंबर 391/3 पर खुशीराम ने 5 मई की रात बिना अनुमति बोरिंग कराई। यह भूमि खुशीराम, राजाबाई, किशनबाई और बूंदाबाई के नाम दर्ज है।
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मामला 2: खसरा नंबर 860 पर दशरथ लोधी द्वारा 4 मई की रात अवैध उत्खनन कराया गया, जो भूमि सुरेश पिता किसुवा के नाम दर्ज है।
खनन वाहन पर भी गिरेगी गाज
प्रशासन ने न केवल भू-स्वामियों बल्कि खनन में प्रयुक्त वाहन क्रमांक KA-51-ME-9685 के विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जांच में पाया गया कि संबंधित व्यक्तियों के पास नलकूप खनन से जुड़ा कोई वैध दस्तावेज या एसडीएम कार्यालय की अनुमति नहीं थी।
एसडीएम का संदेश: एसडीएम श्री चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध की अवधि में नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। थाना प्रभारी रीठी को तत्काल मामला दर्ज कर सूचित करने को कहा गया है।

