Katni Court Decision: छेड़छाड़ के आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास

Katni Court Decision: छेड़छाड़ के आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की न्यायालय ने कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बुरी नियत से हाथ पकड़ छेड़छाड़ के आरोपी रबर फैक्ट्री रोड निवासी भूरा उर्फ विक्रम कोल को एक वर्ष के कठोर कारावास व 200 रूपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र गर्ग ने बताया कि 17 अप्रैल 2018 को प्रार्थिया जब कालेज के लिए सिंघई के बगीचे से निकल रही थी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की न्यायालय ने सुनाई सजा
तभी वहां पर उसके मोहल्ले का भूरा उर्फ विक्रम कोत मिला और उससे जबरदस्ती छेड़छाड़ करने लगा और उसे उसके साथ चलने को बोला और उसका हाथ पकड कर खीचने लगा। तब वह हाथ छुड़ाकर अपने भाईयों को फोन लगाकर बुलाई। भाई वहां पर आये तो भूरा उनके साथ झगड़ा करने लगा।
आबकारी मोहल्ला को गिरफ्तार किया गया
बाद में मामले की शिकायत पुलिस से की गई। दौरान विवेचना कथन फरियादी एवं गवाहान निरीक्षण घटनास्थल से आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने से आरोपी भूरा उर्फ विक्रम कोल आबकारी मोहल्ला को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी विक्रम उर्फ भूरा कोल को सजा सुनाई
मामले की विवेचना पूर्ण होने से आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी विक्रम उर्फ भूरा कोल को सजा सुनाई। उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रसून कुमार द्विवेदी द्वारा की गई।