
Katni Breaking कालाबाजारी के आरोपी जबलपुर के ट्रांसपोर्टर पर कटनी में मामला दर्ज हुआ है। हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज कराई गई एफआईआर, 2018 में एक वाहन से दूसरे वाहन में खाद्यान्न पलटी करने का मामला सामने आया था।
मिली जानकारी के अनुसार कालाबाजारी के आरोपी जबलपुर निवासी एक ट्रांसपोर्टर के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गयी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2018 में जबलपुर जिले के ट्रांसपोर्टर रितेश तिवारी द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी के मामले में अंतत: हाईकोर्ट के आदेश पर नागरिक आपूर्ति निगम कटनी के जिला प्रबंधक द्वारा माधवनगर थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत परिवहनकर्ता रितेश तिवारी परिवहनकर्ता कटनी सेक्टर , अजय पटेल परिवहनकर्ता कटनी सेक्टर कटनी एवं अरूण नामदेव परिवनहकर्ता सेक्टर कटनी के खिलाफ दिनांक 21 सितम्बर 2023 को मामला दर्ज किया गया।
जानकारी के अनुसार नागरिक आपूर्ति निगम कटनी के जिला प्रबंधक अमित गौंड़ द्वारा माधवनगर थाने में शिकायत की गई थी । 7-5-2018 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जितेन्द्र बर्मन द्वारा खाद्यान्न सामग्री प्रदाय करने पर अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा परिवहन में की गई लापरवाही में जाँच पर जाँच प्रतिवेदन दिया गया कि माह मई 2018 में खाद्यान्न सामग्री का उठाव हेतु निर्धारित वाहन एम.पी. 20 एच . बी . 3348 से एम.पी. 20जी .5567 खाद्यान्न स्थानांतरित करते हेतु पकड़ा गया था।
अजय पटेल एवं अरूण नामदेव रितेश तिवारी द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि हैं जो संयुक्त रूप से फर्म रितेश तिवारी ( प्रो . रितेश तिवारी ) द्वारा पारित समस्त कृत्यों के लिये उत्तरदायी है।
आरोपियों द्वारा उक्त कारित कृत्य नागरिक आपूर्ति निगम कटनी से निष्पादित अनुबंध की शर्त क्रं. 35, 30. 38 , 4 , 38 6 एवं 41.17 का उल्लंघन है एवं म . प्र . सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 की कंडिका 13 ( 2 ) का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 , 7 के तहत दंडनीय है।
इस मामले में रितेश तिवारी की फर्म में लगे वाहन से खाद्यान्न की कालाबाजारी होने पर वाहन को राजसात किया गया साथ ही इस प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई एवं कोर्ट के निर्देश पर नागरिक आपूर्ति निगम कटनी द्वारा माधवनगर थाने में इस मामले की एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई ।