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Katni: सेंटपॉल स्कूल का संचालन पर नगर निगम व शिक्षा विभाग की बड़ी कारवाई, जिला शिक्षा अधिकारी ने भी निष्कासित छात्रों को एडमिशन देने में लापरवाही बरतने पर थमाया नोटिस; जानिए पूरा मामला

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Katni: सेंटपॉल स्कूल का संचालन पर नगर निगम व शिक्षा विभाग की बड़ी कारवाई,जिला शिक्षा अधिकारी ने भी निष्कासित छात्रों को एडमिशन देने में लापरवाही बरतने पर थमाया नोटिस; जानिए पूरा मामला । सिविल लाइन क्षेत्र स्थित सेंटपॉल स्कूल प्रबंधन के द्वारा फायर सर्टिफिकेट को लेकर बरती जा रही लापरवाही के कारण नगर निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ला ने फायर एनओसी न होने के चलते स्कूल के संचालक पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

फायर सेफ्टी का हवाला देते हुए नगर निगम आयुक्त ने स्कूल संचालन पर लगाई रोक

इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी कटनी के द्वारा गत दिवस सेंटपॉल स्कूल से निष्कासित किए गए एक छात्र और छात्रा को पुनः स्कूल में एडमिशन देने के आदेश जारी किए थे लेकिन डीईओ के आदेश जारी करने के बाद भी स्कूल प्रबंधन निष्कासित छात्रों को स्कूल में प्रवेश देने से इंकार कर रहा है। जिसके चलते आज जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

कल से स्कूल खुलने में संशय

जारी किए गए आदेश में निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ला ने कहा कि नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीडी अग्रवाल वार्ड क्रमांक 25 में संचालित सेंटपॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन को नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग _4 कंडिका 1.2 के तहत आने वाले भवनों में अग्निशमन उपकरण की स्थापना करते हुए मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के आदेश के अनुक्रम में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे।

 

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इसके तहत विद्यालय में अग्निशमन उपकरणों की स्थापना एवं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु दिनांक 30 एग्स5 2022 एवं दिनांक 19 अक्टूबर 2022  को सूचित किया गया था। किंतु स्कूल प्रबंधन द्वारा इस विषय में कोई रुचि नहीं लेते हुए लगातार विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। विद्यालय द्वारा फायर सेफ्टी एनओसी को लेकर बरती जा रही लापरवाही के कारण निगम आयुक्त श्री शुक्ला ने विद्यालय में अध्यनरत छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइन कटनी भवन में विद्यालय संचालक पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश दिए हैं। निगम आयुक्त द्वारा दिया गया आदेश तत्काल प्रभावशील हो चुका है।

विधि संगत कार्यवाही करेगा शिक्षा विभाग

इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी पृथ्वी पाल सिंह ने गत दिवस कुछ समय पूर्व सेंटपॉल स्कूल से निष्कासित किए गए मनन रोहरा एवं छात्रा मोनिका खटवानी को पुन प्रवेश देने के आदेश जारी किए थे। डीईओ द्वारा प्रवेश देने के आदेश जारी किए जाने के बावजूद दोनों छात्रों को स्कूल में पुनः प्रवेश देने से दूरभाष के माध्यम से मौखिक रूप से इंकार किया गया। इस बात को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि छात्रों के प्रवेश के संबंध में वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन लिखित रूप में कार्यालय में प्रस्तुत करें। प्रवेश न देने की स्थिति में सीबीएसई प्रावधानों तथा बाल कल्याण समिति के अधिकारों के अंतर्गत विद्यार्थियों को मानसिक प्रताड़ना संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत आपके विरुद्ध विधि संगत कार्यवाही की जाएगी।

 

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम

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