Katni: अवैधानिक रूप से धान का विक्रय नहीं, अभिलेखों की करें सूक्ष्म जांच- कलेक्टर

कटनी। कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने जिले में उपार्जन व्यवस्था से संबंधित कर्मियों को हिदायत दी है की सिकमी, बटाईदार श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत किसानों के रकबा, बोई गई फसल एवं मूल किसान की सहमति के संबंध में राजस्व विभाग के अमले द्वारा सूक्ष्मता से जांच कराने के उपरांत ही वास्तविक कृषकों से धान का उपार्जन करें।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने यह निर्देश प्रदेश के एक जिले में महिला स्व -सहायता समूहों से सांठ-गांठ कर सिकमी , बंटाईदारों के नाम से अवैधानिक रूप से नॉन एफ ए क्यू धान का भंडारण कर समर्थन मूल्य पर विक्रय किए जाने के प्रयास के मामले के मद्देनजर सावधानी और सतर्कता के बतौर दिया है। ताकि कटनी जिले में उपार्जन कार्य में लगे कर्मचारी सावधान और सतर्क रहें और कोई भी व्यक्ति अनियमितता करने का दुस्साहस नहीं कर सके।
साथ ही कलेक्टर ने यह भी ताकीद किया है कि सावधानी पूर्वक इस ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए कि उपार्जन केंद्रों पर अनाधिकृत व्यक्ति किसी भी स्थिति में अवैधानिक रूप से समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय नहीं कर पाये। इसके लिए पूर्ण सजगता ,सतर्कता और मुस्तैदी जरूरी है। अनियमितता करने की चेष्टा रखने और करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए।