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JABLPUR में 22 थोक फटाका व्यापारियों को नोटिस जारी, तीन दिन में मांगा जवाब

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आशीष शुक्ला…

जबलपुर। नगर निगम के संभाग क्रमांक 15 सुहागी संभागीय अधिकारी  संतोष अग्रवालन के द्वारा आज अपने क्षेत्र के 22 थोक फटाका विक्रेताओं को नोटिस जारी कर नए सिरे से करारोपण करने के निर्देश दिये हैं।

श्री अग्रवाल ने बताया कि यदि इनके द्वारा तीन दिन के अंदर करारोपण कराकर टैक्स नहीं जमा किया जाता है तो इन सभी को जारी लायसेंस सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरांत निरस्त किया जायेगा।

श्री अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम द्वारा कोरोना काल में मध्यप्रदेश शासन के आदेश से 31 सितम्बर तक बकाया करों की राशि जमा करने पर अधिभार में छूट प्रदान की गई है।

निगमायुक्त के आदेशानुसार बड़े बकायादारों से अभियान चला कर वसूली की जा रही है। इसके तहत् जिन्होंने अभी तक अपने भवन-खाली भू-खण्ड दर्ज नहीं कराये गये है उनके भूमि-भवनों का सर्वे कराकर राजस्व कम्प्यूटर/अभिलेख में दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है।

उन्होंने बताया कि संभाग क्रमांक 15 सुहागी के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 72 में कठौंदा स्थित थोक फटाका बाजार में पाया गया, कि लगभग 22 दुकानदारों के द्वारा अभी तक निर्मित एरिया का करारोपण नहीं कराया गया था इन सभी को तीन दिवस में करारोपण कराये जाने का नोटिस जारी किया गया है। सर्वे की कार्यवाही में राजस्व निरीक्षक  शिरिष उपाध्याय, कर संग्रहिता राजेश डेनियल,  सुनील भल्ला एवं अभिनेष बड़गैंया उपस्थित रहे।

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