नगर निगम असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा पर जबलपुर हाईकोर्ट की रोक, ESB और नगर निगम से जवाब तलब

jabalpur High court

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम, भोपाल में सहायक यंत्री (असिस्टेंट इंजीनियर) पदों पर प्रस्तावित भर्ती परीक्षा को लेकर अहम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने परीक्षा के आयोजन पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित विभागों से जवाब तलब किया है।

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद आयुक्त नगरीय प्रशासन, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) और नगर निगम भोपाल के आयुक्त को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। प्रकरण की अगली सुनवाई 20 फरवरी को तय की गई है।

याचिकाकर्ता अंकित पटेल एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता एल.सी. पटने और आकाश ने न्यायालय में पक्ष रखते हुए बताया कि नगर निगम भोपाल के आयुक्त ने पहले ही कर्मचारी चयन मंडल को पत्र लिखकर भर्ती परीक्षा आयोजित न करने का अनुरोध किया था। इसके बावजूद चयन मंडल द्वारा 23 जनवरी को परीक्षा आयोजित किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी।

याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि यदि परीक्षा आयोजित होती है, तो इससे तृतीय पक्ष का हित उत्पन्न होगा, जिससे भविष्य में अनावश्यक कानूनी विवाद और लंबी मुकदमेबाजी की स्थिति बन सकती है।

नियमों के उल्लंघन का आरोप

भर्ती विवाद की पृष्ठभूमि 30 अक्टूबर को हुई महापौर परिषद की बैठक से जुड़ी है। बैठक में यह तथ्य सामने आया था कि सहायक यंत्री पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले नगर निगम की औपचारिक स्वीकृति नहीं ली गई थी। महापौर परिषद ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को नियमों के विपरीत बताते हुए आपत्ति दर्ज की थी। इन्हीं तथ्यों को आधार मानते हुए हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब सभी संबंधित पक्षों के जवाब के बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।