Jabalpur Court जबलपुर हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी के फरमान को किया निरस्त, जारी किया नया आदेश
Jabalpur Court जबलपुर हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी के फरमान को किया निरस्त, जारी किया नया आदेश
Jabalpur Court जबलपुर हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी के फरमान को किया निरस्त, नया आदेश जारी किया । हाईकोर्ट ने गोपालगंज, सागर निवासी अंशिका शर्मा नामक बेरोजगार युवती को अनुकम्पा नियुक्ति का पात्र मानकर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने याचिकाकर्ता को प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए अपात्र करार देते हुए उसका आवेदन निरस्त कर दिया था। जिसके विरुद्ध वह हाई कोर्ट आई थी।
दरअसल, याचिकाकर्ता की माता शशिप्रभा भट्ट प्राथमिक शिक्षक के पद पर शासकीय कन्या प्राथमिक शाला में कार्यरत थीं। जिनका निधन कोरोना महामारी के कारण जून 2021 में हो गया था। याचिकाकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना के तहत विभाग में प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए जून 2021 में आवेदन जमा किया था। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर कहा गया कि उक्त पद की निर्धारित योग्यता आयु 21 वर्ष है इसलिए याचिकाकर्ता की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर उक्त पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की पात्र होंगी।
याचिकाकर्ता द्वारा 2023 में 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के उपरांत पुनः प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया गया। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने शासन के नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता का अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि याचिकाकर्ता जिस पद प्रयोगशाला शिक्षक के लिए अनुकम्पा नियुक्ति चाहती है उस पद की निर्धारित योग्यता नोटिफिकेशन के अनुसार बीएड-डीएड है अतः याचिकाकर्ता उक्त पद की निर्धारित योग्यता नहीं रखती है।
अधिवक्ता ने दिया ये तर्क
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रत्न भारत तिवारी ने कोर्ट में तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिये आवेदन जून 2021 में दिया गया था तब प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर निर्धारित योग्यता धारण करती थी किन्तु बाद में उक्त पद की निर्धारित योग्यता नोटिफिकेशन दिनांक 01.12.2022 से बदल दी गई है जो कि याचिकाकर्ता के प्रकरण पर लागू नहीं होती है साथ ही मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अनुकम्पा नियुक्ति में आयु बंधन शिथिल किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने सुनाया आदेश
हाईकहाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के प्रकरण के तथ्य और अधिवक्ता रत्न भारत तिवारी के तर्कों से सहमत होते हुए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त कर दिया साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया है कि याचिकाकर्ता के अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण को पुनः आदेश जारी कर निराकरण किया जाए।