जबलपुर (यशभारत) । गत 6 अप्रैल को लाॅक डाउन के दौरान जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लंघन करने वाले 34 लोगोें के विरूद्ध दिनाॅक धारा 188 के तहत कार्यवाही की गई। इसी तरह आज दिनाॅक 7 अप्रैल को शाम 6 बजे तक 63 लोगो के विरूद्ध की गयी 188 भादवि के तहत कार्रवाई की गई है, यह लगातार जारी है।
पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रभावी ढंग से पूरी तरह से रोकने और जन समुदाय के व्यापक हितों एवं जन जीवन की सुरक्षा के लिये लाॅक डाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु और सख्ती बरती जायेगी, बिना वजह वाहनों में घूमने वालों के वाहन जप्त करते हुये सभी के विरूद्ध 188 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही की जायेगी, इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर गुटका, चाय-पान की दुकान खोलने वालों के विरूद्ध भी 188 भादवि के तहत कार्यवाही की जायेगी।
केवल कोराना वायरस की रोकथाम के लिये शासकीय प्रयोजन से उपयोग आने वाले वाहन, एवं जन स्वास्थ के लिये उपयोग मे आने वाले वाहन तथा आवश्यक सेवायें जैसे स्वास्थ, रेल्वे, बैंक, नगर निगम, एम.पी.ई.बी. मीडिया कर्मी एवं प्राईवेट सिक्योरिटी गार्ड आदि तथा पुलिस एवं कलेक्ट्रेट द्वारा जारी किये गये पासधारियों को टू व्हीलर में 1 तथा फोर व्हीलर में ड्राईवर के अलावा 1 को ही छूट दी गयी है।

