CEO जिला पंचायत के संलग्नीकरण आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, श्वेता सेठ को मिली राहत

CEO जिला पंचायत के संलग्नीकरण आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, श्वेता सेठ को मिली राह
कटनी। जिला पंचायत कटनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) द्वारा जारी संलग्नीकरण आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर ने निरस्त कर दिया है। न्यायालय के इस फैसले से सहायक ग्रेड-3 श्रीमती श्वेता सेठ को बड़ी राहत मिली है।
जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल ने 16 जून 2026 को आदेश जारी कर श्रीमती श्वेता सेठ की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए उन्हें जिला पंचायत कटनी से उनके मूल विभाग ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, कटनी में वापस भेज दिया था। उन्होंने नियमानुसार अपने मूल विभाग में कार्यभार भी ग्रहण कर लिया था।
इसके बावजूद जिला पंचायत कटनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 2 जुलाई 2026 को आदेश जारी कर श्रीमती श्वेता सेठ को पुनः जिला पंचायत में संलग्न कर दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए श्रीमती सेठ ने माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका दायर की।
मामले की सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने CEO जिला पंचायत द्वारा जारी 2 जुलाई 2026 के संलग्नीकरण आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायालय के इस निर्णय से श्रीमती श्वेता सेठ को राहत मिली है और उनके मूल विभाग में कार्य करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
याचिकाकर्ता श्वेता सेठ की ओर से अधिवक्ता व्ही. डी. एस. चौहान ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।








