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GST : व्यापारियों को बड़ी राहत, सरकार ने जीएसटी छूट का दायरा डबल किया

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GST exemption: वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के मोर्चे पर सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने व्यापारियों को दी जाने वाली GST छूट का दायरा डबल कर दिया है।

पहले 20 लाख रुपए के सालाना कोरोबार पर GST की छूट थी, जिसे अब बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और केवल 1% कर का भुगतान कर सकते हैं।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, जीएसटी लागू होने के बाद टैक्सपेयर बेस लगभग दोगुना हो गया है। इसे लागू किए जाते समय GST द्वारा कवर किए गए एसेसिज की संख्या लगभग 65 लाख थी। अब यह बढ़कर 1.24 करोड़ से अधिक हो गई है। जीएसटी में सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से स्वचालित हैं।

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