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गोंडा के 30 साल पुराने जमीन विवाद में BPSC के बाद बड़ी खबर, IAS दुर्गा शक्ति नागपाल की बढ़ीं मुश्किलें; हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

गोंडा के 30 साल पुराने जमीन विवाद में BPSC के बाद बड़ी खबर, IAS दुर्गा शक्ति नागपाल की बढ़ीं मुश्किलें; हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

लखनऊ / गोंडा (यश भारत): उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल एक पुराने भूमि विवाद में न्यायिक प्रक्रिया को कथित तौर पर प्रभावित करने के आरोपों के बाद विवादों में घिर गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सिविल जज को फोन किए जाने के मामले को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार माना है और मामले को आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) के तहत विचार के लिए उचित पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

  • 30 साल पुराना जमीन विवाद: यह मामला गोंडा में 1997 से लंबित ‘ज्योति विद्या मंदिर स्कूल बनाम नगर पालिका परिषद गोंडा’ की नजूल भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है।

  • जज को कॉल का आरोप: सिविल जज (सीनियर डिवीजन) शबीना खान ने 4 अगस्त को गोंडा के जिला जज को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 जुलाई 2026 को मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने उन्हें फोन किया और लंबित मुकदमे को लेकर अनुचित दबाव बनाने व प्रभावित करने का प्रयास किया।

  • केस ट्रांसफर: जज शबीना खान की शिकायत के बाद जिला जज ने इस मुकदमे को गोंडा की दूसरी सक्षम अदालत में स्थानांतरित कर दिया।

क्यों बढ़ा मामला?

यह मुकदमा वर्तमान में साक्ष्य (Evidence) के चरण में था और कोर्ट का यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने का आदेश लागू था। हाईकोर्ट द्वारा मामले को आपराधिक अवमानना से संबंधित पीठ के पास भेजे जाने के बाद अब इस पूरे प्रकरण की प्रशासनिक ही नहीं, बल्कि सख्त न्यायिक जांच भी होगी। गोंडा के 30 साल पुराने जमीन विवाद में BPSC के बाद बड़ी खबर, IAS दुर्गा शक्ति नागपाल की बढ़ीं मुश्किलें; हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

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