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Delhi Court: पीएम मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, हाईकोर्ट ने CIC के आदेश को किया रद्द
Delhi Court: पीएम मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, हाईकोर्ट ने CIC के आदेश को किया रद्द
Delhi Court: पीएम मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, हाईकोर्ट ने CIC के आदेश को किया रद्द
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की स्नातक की डिग्री से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर यह फैसला सुनाया। जिन्होंने 27 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
जानकारी के लिए बता दें कि नीरज नामक व्यक्ति ने आरटीआई आवेदन किया था। सीआईसी ने 21 दिसंबर 2016 को 1978 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति दे दी थी। जिस वर्ष नरेंद्र मोदी ने भी यह परीक्षा पास की थी।








