Saturday, May 16, 2026
Latest:
व्यापारLatest

इनकम टैक्स विभाग का तोहफा: रिटर्न दाखिल करने की डेट बढ़ाई गई

इनकम टैक्स विभाग का तोहफा: रिटर्न दाखिल करने की डेट बढ़ाई गई। देश के लाखों करोड़ों उन टैक्सपेयर्स के लिए गुड न्यूज है, जिन्होंने 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड आईटीआर या फिर बिलेटिड आईटीआर फाइल नहीं किया है. अब ऐसे इनकम टैक्सपेयर्स 15 जनवरी तक अपनी आईटीआर फाइल कर सकेंगे. असेसमेंट ईयर 2024-25 (अर्थात वित्त वर्ष 2023-24) के लिए रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट पहले 31 दिसंबर थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए बिलेटिड/रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है।

इनकम टैक्स विभाग का तोहफा: रिटर्न दाखिल करने की डेट बढ़ाई गई

कितना लगता है जुर्माना

बिलेटिड रिटर्न दाखिल करने की लेट फीस किसी की एनुअल इनकम पर डिपेंड करती है. यदि आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो रिवाइज्ड या बिलेटिड रिटर्न दाखिल करने पर सरकार 5,000 रुपए का जुर्माना लगाती है. हालांकि, अगर आय 5 लाख रुपए से कम है, तो कर विभाग रिवाइज्ड या बिलेटिड रिटर्न दाखिल करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना वसूलता है. जुर्माने के अलावा, टैक्सपेयर को बकाया कर राशि पर दंडात्मक ब्याज भी देना पड़ता है. 31 जुलाई के बाद आईटीआर फ़ील्ड के मामले में, आपसे प्रति माह 1 फीसदी की दर से दंडात्मक ब्याज लिया जाएगा.

पुरानी कर व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ा नुकसान यह है कि अब उन्हें पुरानी व्यवस्था के सभी कटौती और छूट लाभों को छोड़कर, नई कर व्यवस्था के तहत आईटीआर दाखिल करना होगा. जब आप तय तारीख से पहले आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 1 अप्रैल से रिफंड की तारीख तक रिफंड राशि पर 0.5 फीसदी प्रति माह की दर से ब्याज दिया जाता है. हालांकि, बिलेटिड रिटर्न के मामले में, इस ब्याज की गणना आईटीआर दाखिल करने की तारीख से रिफंड की तारीख तक की जाती है.

कैसे फाइल करें बिलेटिड आईटीआर

ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने अकाउंट को लॉग इन करें. उसके बाद ‘ई-फाइल’ पर क्लिक करें और ‘आयकर रिटर्न’ सेलेक्टर करें और ‘इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें’ चुनें. असेसमेंट ईयर में वर्ष 2024-25 सेलेक्ट करें. फाइलिंग का तरीका ‘ऑनलाइन’ सेलेक्ट करें. ‘नई फाइलिंग प्रारंभ करें’ बटन पर क्लिक करें. उसके बाद आईटीआर फॉर्म का चयन करें. ‘पर्सनल डिटेल’ सेक्शन पर जाएं और चेक करें कि आपकी सभी डिटेल सही है या नहीं. फाइलिंग सेक्शन पर जाएं और 139(4) सेलेक्ट करें. उसके बाद अपनी इनकम की डिटेल भरें और टैक्स पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ें।

इनकम टैक्स विभाग का तोहफा: रिटर्न दाखिल करने की डेट बढ़ाई गई

Usha Pamnani

20 वर्षों से डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता में देश-विदेश, फ़िल्म, खेल सहित सामाजिक खबरों की एक्सपर्ट, वर्तमान में यशभारत डॉट कॉम में वरिष्ठ जिला प्रतिनिधि