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credit card क्रेडिट कार्ड से विदेश में जाकर किए जाने वाले किसी भी खर्च पर कोई टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) नहीं लगेगा

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credit card क्रेडिट कार्ड से विदेश में जाकर किए जाने वाले किसी भी खर्च पर कोई टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) नहीं लगेगा।बैंक व क्रेडिट कार्ड के बीच आइटी नेटवर्क का उचित समाधान निकाले जाने तक फिलहाल क्रेडिट कार्ड को टीसीएस के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड के अलावा अन्य माध्यम से अगर विदेश में जाकर सात लाख रुपये से अधिक किसी एक वित्त वर्ष में खर्च करते हैं तो उस पर 0.5 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक का टैक्स लगेगा।

टीसीएस से जुड़े नए नियम पहले एक जुलाई से लागू होने वाले थे। अब यह तारीख एक अक्टूबर कर दी गई है। पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश में एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपये तक खर्च करने पर कोई टीसीएस नहीं देना होगा। लोन के माध्यम से पढ़ाई पर सात लाख रुपये से अधिक के खर्च पर 0.5 प्रतिशत तो इलाज पर सात लाख रुपये से अधिक खर्च करने पर पांच प्रतिशत टीसीएस देना होगा।

हालांकि देश में रहकर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से विदेश में भुगतान करते हैं और यह भुगतान एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपये से अधिक है तो उस पर 20 प्रतिशत टीसीएस देना होगा। बुधवार को मंत्रालय की ओर से टीसीएस से जुड़े नए नियम जारी किए गए।

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