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Meta, X और Google को कोर्ट का आदेश-अनधिकृत कंटेंट हटाओ

Meta, X और Google को कोर्ट का आदेश-अनधिकृत कंटेंट हटाओ

Meta, X और Google को कोर्ट का आदेश-अनधिकृत कंटेंट हटाओ, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य (पूकी बाबा) के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए एक अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने उनके नाम, आवाज और छवि का अनधिकृत उपयोग करने वाले सभी AI और डीपफेक कंटेंट पर रोक लगाई है।

Meta, X और Google को कोर्ट का आदेश-अनधिकृत कंटेंट हटाओ

30 मार्च को जस्टिस तुषार राव गेडेला ने आदेश सुनाया, जिसमें Meta, X और Google जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वादी द्वारा पहचाने गए आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाया जाए।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला सिर्फ पैरोडी का नहीं है। अनिरुद्धाचार्य की दशकों से बनी प्रतिष्ठा और छवि को नुकसान पहुंचाने वाले मीम्स, वीडियो या किसी भी अन्य सामग्री का बिना अनुमति उपयोग कानूनी उल्लंघन है।

अनिरुद्धाचार्य ने याचिका में आरोप लगाया कि कुछ संस्थाएं उनके व्यक्तित्व का दुरुपयोग कर अवैध व्यावसायिक लाभ ले रही हैं और झूठा दावा कर रही हैं कि वे धोखाधड़ी वाली योजनाओं का समर्थन करते हैं।

कोर्ट ने कहा कि यदि तुरंत राहत न दी गई तो अनिरुद्धाचार्य को अपूरणीय क्षति हो सकती है, जिसका भरपाई आर्थिक रूप से संभव नहीं है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फर्जी और अनधिकृत कंटेंट हटाने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे। Meta, X और Google को कोर्ट का आदेश-अनधिकृत कंटेंट हटाओ

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