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कोर्ट ने केजरीवाल को हटाने वाली याचिका की खारिज, 50 हजार का जुर्माना लगाया

कोर्ट ने केजरीवाल को हटाने वाली याचिका की खारिज, 50 हजार का जुर्माना लगाया

कोर्ट ने केजरीवाल को हटाने की याचिका पर 50 हजार का जुर्माना लगाया, तीसरी याचिका खारिज की। आज (10 अप्रैल) को दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता संदीप कुमार के वकील ने कहा कि हम मानते हैं कि पहले की दो याचिकाएं खारिज की जा चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर बने नहीं रह सकते है. जिस पर कोर्ट ने कहा कि क्या कभी कोर्ट ने किसी मुख्यमंत्री को पद से हटाया है?

कोर्ट के सवाल पर याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब में कहा कि हां ऐसा हो चुका है. जिस पर कोर्ट ने कहा कि आप वो जजमेंट दिखाइए जिसमें कोर्ट ने किसी मुख्यमंत्री को उसके पद से हटाया हो. याचिका के वकील ने एक पूर्व मामले का हवाला दिया. जिस मामले को जानने के बाद कोर्ट ने कहा कि ये अयोग्यता का मामला है.

कोर्ट ने जताई नाराजगी

आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर ये तीसरी याचिका थी और तीनों ही याचिकाएं कोर्ट ने खारिज की. इसी के चलते लगातार केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये रोज का हो गया है जैम्स बॉन्ड की फिल्म के सिक्वल की तरह हो गया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप पर कितना जुर्माना लगाया जाए? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए मैं अपनी बात संक्षेप में रखना चाहता हूं. जिस पर कोर्ट ने कहा कि जल्दी से अपनी बात पूरी करें.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा कि सीएम केजरीवाल पद पर बनें रहेंगे या नहीं इस मामले में राजपाल फैसला लें. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने कहा कि आपका क्लाइंट एक राजनेता है, हमें राजनीति में शामिल ना करें. अगर यही करना है तो सड़क पर जाकर करें. आपने न्यायालय का मखौल बना दिया है.50 हजार का जुर्माना भरिए वर्ना आप जितना बोलेंगे हम उतना ही जुर्माना बढ़ा देंगे. आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर के ये तीसरी याचिका थी। तीनों ही याचिकाएं कोर्ट ने खारिज की.

केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सीएम केजरीवाल की शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सीएम केजरीवाल चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर जल्द सुनवाई करें. जिसके चलते सीएम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट में मामले को लेकर जल्द सुनवाई की मांग की. अरविंद केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में मेंशन हो गई है.

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