Coronavirus in Indore : इंदौर। बढ़ते कोरोना संक्रमण ने शहर के बाजारों को अब लेफ्ट-राइट करवा दिया है। मंगलवार से हर बाजार में एक दिन सड़क के दायीं ओर तो दूसरे दिन बायीं ओर की दुकानें खोली जाएंगी। यह नियम शहर के अति संक्रमित मध्य क्षेत्र जोन-1 और जोन-2 यानी निगम सीमा में आए 29 गांवों को छोड़कर बाकी शहर के लिए है। सोमवार को आपदा प्रबंधन की बैठक में निर्णय होने के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा-144 के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। नियम 14 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। जेल रोड और सिंधी कॉलोनी में शारीरिक दूरी के नियमों के उल्लंघन को देखते हुए यहां के बाजारों को 14 से 16 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि अन्य बाजारों में यदि मंगलवार को लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी तो उस दिन राइट साइड की दुकानें बंद रहेंगी। अगले दिन बुधवार को राइट साइड की दुकानें खोली जाएंगी तो लेफ्ट साइड की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव की रहेगी।
जरूरत पड़ने पर क्षेत्रीय एसडीएम और सीएसपी अपने अमले से इसका निर्णय कराएंगे। दवा की दुकानें लेफ्ट-राइट के सिद्धांत से मुक्त रहेंगी। कल से चार दिन के लिए बंद रहेंगी चोइथराम और निरंजनपुर सब्जी मंडी चोइथराम फल, सब्जी, आलू-प्याज मंडी और निरंजनपुर सब्जी मंडी को भी 15 से 18 जुलाई तक के लिए बंद करने के आदेश किए गए हैं।
ठेलों पर झुंड बनाकर नहीं बेच सकेंगे फल-सब्जी
ठेलों पर फल-सब्जी आदि बेचने वाले गलियों और सड़कों पर चलायमान स्थिति में रहेंगे। ठेले वाले एक जगह खड़े रहकर और झुंड बनाकर सामान नहीं बेच सकेंगे। उल्लंघन करने पर नगर निगम 100 रुपये प्रति ठेला के हिसाब से स्पॉट फाइन कर सकेगा।
शवयात्रा, जनाजे, पगड़ी, उठावने में 20 से ज्यादा नहीं
पूरे जिले में शवयात्रा या जनाजे में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। श्मशान और कब्रिस्तान के व्यवस्थापकों की भी यह जिम्मेदारी होगी कि वे इन निर्देशों के तहत ही शवयात्रा या जनाजे को अंदर प्रवेश दें। इसी तरह पगड़ी, उठावना या अन्य धर्मों के इश तरह के रीति-रिवाजों में भी 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। उल्लंघन पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पार्टियां कराने वाले होटल और फार्म हाउस होंगे सील
होटल और फार्म हाउस में अवैध तरीके से की जा रही पार्टियों पर क्षेत्र के थाना प्रभारी और थाना मजिस्ट्रेट नजर रखेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल और फार्म हाउस संचालकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर उसे सील कर दिया जाएगा।
पोहे, कचोरी और समोसे की दुकानें अब सुबह 10 बजे तक
पोहे, कचोरी और समोसे आदि नाश्ते की दुकानों को अब सुबह 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी। 10 बजे के बाद ये दुकानदार खाने की सामग्री पैक करके ग्राहकों को दे सकेंगे। शाम 5 बजे तक यह दुकानें अनिवार्य रूप से बंद कर दी जाएंगी।
राजनीतिक बैठकों में नियमों के उल्लंघन पर 1 हजार का स्पॉट फाइन
राजनीतिक दलों द्वारा बुलाई जाने वाली बैठकों में शारीरिक दूरी और मास्क लगाने के नियम का पालन नहीं हो रहा है। प्रशासन के संज्ञान में यह आने पर आदेश जारी किया गया है कि राजनीतिक बैठकों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन पाए जाने पर 1 हजार रुपए का स्पॉट फाइन लगाया जाएगा। इसका अधिकार निगम सीमा में सभी एसडीएम और निगम अधिकारियों को दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम और नगरीय क्षेत्र में सीएमओ को इसके अधिकार रहेंगे।

