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Electoral Bond: SBI के खिलाफ SC में अवमानना याचिका, ‘आप रजिस्ट्री को ईमेल कीजिए. मैं लिस्ट करने पर आदेश पास कर दूंगा.’

Electoral Bond: SBI के खिलाफ SC में अवमानना याचिका, 'आप रजिस्ट्री को ईमेल कीजिए. मैं लिस्ट करने पर आदेश पास कर दूंगा.'

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Supreme Court: 15 फरवरी को दिए फैसले में SC ने इलेक्टोरल बांड स्कीम को रद्द करते हुए SBI से कहा था कि वो 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक के इलेक्टोरल बांड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे. उस आदेश को लेकर आज अहम सुनवाई  चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा- ‘ ‘आप रजिस्ट्री को ईमेल कीजिए. मैं लिस्ट करने पर आदेश पास कर दूंगा.’

 

Contempt petition against SBI: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक तय समय सीमा में इलेक्टोरल बांड (Electoral Bond) की जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा चुनाव आयोग (EC) को उपलब्ध न कराने पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अवमानना याचिका दायर हुई है. ADR (एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) की ओर से दायर की गई इस याचिका में SBI पर जानबूझकर कर कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर लोगों की चंदे की जानकारी से वंचित रखने का आरोप लगाया है.

15 फरवरी को दिए फैसले में SC ने इलेक्टोरल बांड स्कीम को रद्द करते हुए SBI से कहा था कि वो 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक के इलेक्टोरल बांड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे. कोर्ट ने तब इसके लिए 6 मार्च तक की समयसीमा तय की थी.

 

30 जून तक का वक्त दिए जाने की मांग

पिछले दिनों SBI ने SC में अर्जी दायर कर इसके लिए 30 जून तक का वक़्त दिए जाने की मांग की है. वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने CJI की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा. भूषण ने कहा कि सोमवार को SBI की और ज़्यादा वक़्त दिए जाने की मांग वाली याचिका सुनवाई के लगी है. उसी के साथ ADR अवमानना याचिका को भी सुना जाए. इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा- ‘आप रजिस्ट्री को ईमेल कीजिए. मैं लिस्ट करने पर आदेश पास कर दूंगा.’

 

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम

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