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Compulsory Voting हाई कोर्ट ने मतदान अनिवार्य किए जाने की मांग संबंधी जनहित याचिका निरस्त की

Compulsory Voting हाई कोर्ट ने मतदान अनिवार्य किए जाने की मांग संबंधी जनहित याचिका निरस्त की

Compulsory Voting हाई कोर्ट ने मतदान अनिवार्य किए जाने की मांग संबंधी जनहित याचिका निरस्त कर दी।

Compulsory Voting याचिकाकर्ता जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रोफेसर डा.मुमताज अहमद खान की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा, अंजना श्रीवास्तव व अभिमन्यु सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जनहित यचिका में भारत के निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भाोपाल व जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर को पक्षकार बनाया गया है।

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अपने आदेश में साफ किया कि मतदान करना है या नहीं, यह नागरिकों की स्वतंत्रता का विषय है। इसके अलावा जनहित याचिकाकर्ता ने अपने अभ्यावेदन का जवाब आने की प्रतीक्षा किए बिना जल्दबाजी में हाई कोर्ट आने की गलती की है। लिहाजा, अपरिपक्व पाते हुए जनहित याचिका निरस्त की जाती है। हालांकि जनहित याचिकाकर्ता अभ्यावेदन के जरिये अपनी मांग बुलंद कर सकता है।

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