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कलेक्टर दि‍लीप कुमार यादव ने उपयंत्री उमेश हरदेनियां को किया निलंबित, विजयराघवगढ़ में पदस्थ उपयंत्री पर कार्य में लापरवाही और अनधिकृत अनुपस्थिति के चलते हुई कार्रवाई

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कटनी। कलेक्टर दि‍लीप कुमार यादव ने उपयंत्री उमेश हरदेनियां को किया निलंबित, विजयराघवगढ़ में पदस्थ उपयंत्री पर कार्य में लापरवाही और अनधिकृत अनुपस्थिति के चलते हुई कार्रवाई। मनरेगा योजनांतर्गत विविध पैरामीटर्स एवं प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत स्‍वीकृत निर्माण कार्यों में रूचि नहीं लेने, लक्ष्‍य की पूर्ति नहीं करने और बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर कलेक्‍टर श्री दिलीप कुमार यादव ने जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के उपयंत्री उमेश हरदेनियां को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

कलेक्टर दि‍लीप कुमार यादव ने उपयंत्री उमेश हरदेनियां को किया निलंबित, विजयराघवगढ़ में पदस्थ उपयंत्री पर कार्य में लापरवाही और अनधिकृत अनुपस्थिति के चलते हुई कार्रवाई

कलेक्‍टर श्री यादव द्वारा जारी निलंबन आदेश में उपयंत्री श्री हरदेनियां का मुख्‍यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कटनी कार्यालय कार्यपालन यंत्री नियत किया गया है। इन्‍हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्‍ता की पात्रता होगी। कलेक्‍टर श्री यादव के समक्ष उपयंत्री के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही का प्रस्‍ताव जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत द्वारा प्रस्‍तावित किया गया था।

उपयंत्री श्री हरदेनियां के विरूद्ध प्रस्‍तावित कार्यवाही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेबर बजट का लक्ष्य 89 हजार 330 के विरूद्ध 52 हजार 688 मानव दिवस रोजगार सृजित किए गये हैं, जो कि 58.98 प्रतिशत थी। श्री हरदेनियां उपयंत्री के सेक्टर में दिनांक 24 मार्च तक मात्र 58 हजार 547 ही मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया है। उपयंत्री श्री हरदेनियां उपयंत्री के प्रभार क्षेत्र के सेक्टर नन्हवारा कलां में पूर्व वित्तीय वर्षों के प्रगतिरत् कार्य प्रदर्शित हो रहे हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 तक एवं पूर्व के 60 कार्य, वर्ष 2022-23 के 12 कार्य एवं वर्ष 2023-24 के 27 कार्य कुल 99 कार्य हैं, जिन्हे समय सीमा में पूर्ण कराया जाना था, जो कि नहीं कराया गया है। उपयंत्री द्वारा सेक्टर नन्हवारा कलां में 72 कार्यों पर विगत एक वर्ष से शून्य व्यय है। 62 कार्यों पर विगत दो वर्ष से शून्य व्यय है, 50 कार्यों पर विगत तीन वर्षों से शून्य है। साथ ही ग्राम पंचायत देवरीमझगवां एवं गुडेहा में आंगनबाडी एवं ग्राम पंचायत नन्हवाराकलां में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी मूल्यांकन नहीं किया गया।

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत उपयंत्री श्री हरदेनियां एवं सुपरवाईजर पीएएवाय, द्वारा सर्वे के प्रपत्रों में समय-सीमा में हस्ताक्षर नहीं किये जाते हैं, एवं आवास सर्वे 2.0 में किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया गया तथा आवास पूर्णता भी कम पायी गयी। उपयंत्री द्वारा ग्राम पंचायत के पीडब्लूएल प्रपत्रों पर भी कई बार दूरभाष पर सम्पर्क करने पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब किया गया है। आवास प्लस के शासन स्तर से प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध श्री उमेश हरदेनियां द्वारा पंचायतो में जाकर भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, पीएम आवास की प्रगति की ओर घ्यान नहीं दिया जाता है, एवं आवास सबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जाती है, योजनाओं की समीक्षा बैठक में बिना किसी तैयारी के उपस्थित होते हैं। ग्राम पंचायतों में भ्रमण नगण्य है, साथ ही आवास प्लस 2.0 की मानिटरिंग नहीं की जा रही है।

उपयंत्री की कार्यशैली के परिप्रेक्ष्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कटनी द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र का प्रतिउत्तर श्री हरदेनियां द्वारा समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपयंत्री को संबंधित को पूर्व में लक्ष्यानुरूप प्रगति प्रदाय करने विविध समीक्षा बैठकों, व्ही.सी. एवं अन्य संचार माध्यम से बार-बार निर्देशित किया गया, लेकिन संबंधित उपयंत्री द्वारा लेबर नियोजन में प्रगति लाने एवं कृषि आधारित कार्यों में व्यय बढ़ाने में कोई प्रयास नहीं किये गये न ही दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है। जो कि श्री उमेश हरदेनियां द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना है, तथा निर्माण कार्यों की प्रगति के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता किया जाना स्पष्ट है। उपयंत्री श्री हरदेनिया द्वारा सेक्टर नन्हवाराकला द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन व्यवस्थित ढंग से नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण परिलक्ष्यित है कि श्री हरदेनियां अपने कर्तव्य पालन में सक्षम नहीं है, जिससे शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न किये जाने से शासन की अतिमहत्‍वाकांक्षी योजना का पूर्ण लाभ आम जनमानस को समय सीमा में प्राप्त नही हुआ।

श्री हरदेनियां द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं कराया जाना, कारण बताओ सूचनादर्शी पत्र का जबाव समय सीमा में प्रस्तुत न किया जाना, बिना सूचना के अनुपस्थित रहना, इनके पदीय कर्तव्यों के विपरीत घोर उदासीनता एवं लापरवाही का प्रतीक होने के साथ ही म०प्र० सिविल सेवा (आचरण नियम) नियम 1965 के नियम 3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसलिए उपयंत्री श्री हरदेनिया को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

 

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