CM Mohan Yadav Big Decision For MP: लाउडस्पीकर से अजान होगी न भजन, मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने ध्वनि विस्तारक यंत्र पर तत्काल रोक लगाई
CM Mohan Yadav Big Decision For MP: लाउडस्पीकर से अजान होगी न भजन, मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने ध्वनि विस्तारक यंत्र पर तत्काल रोक लगाईहै। शपथ लेते ही नए मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव बुधवार को एक्शन में आ गए और सात घंटे के अंदर ही सात बड़े और कड़े निर्णय कर डाले। देर शाम मुख्यमंत्री पद का विधिवत पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा आदेश यह दिया कि अब तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर से न तो किसी धार्मिक स्थल से अजान की जा सकेगी, न ही भजन किया जा सकेगा।
उन्होंने सरकारी मशीनरी को निर्देश दिए कि धार्मिक स्थलों पर निर्धारित सीमा से तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर और किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके लिए उड़नदस्ते बनाकर अभयान चलाया जाए।
अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने इससे संबंधित फाइल पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए और शासन में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डा.राजेश राजौरा ने आदेश जारी कर दिया। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव सीधे मंत्रालय पहुंचे।
यहां उन्होंने कार्यालय में विधिवत पूजा करने के बाद पदभार ग्रहण किया। इसके बाद कैबिनेट बैठक बुलाई। इसमें उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीरा राणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
खुले में मांस-मछली की ब्रिकी पर भी रोक
मुख्यमंत्री ने अपने दूसरे कड़े आदेश में प्रदेश भर में कहीं भी बिना अनुमति मांस और मछली की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने को कहा है। उनके आदेश के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन कर खुले में बिना साफ-सफाई मांस-मछली की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी।
15 दिनों में अभियान चलाकर ऐसी दुकानों को बंद कराया जाएगा। धर्म स्थलों से भी नजदीक मांस बेचना प्रतिबंधित होगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर तत्काल कार्रवाई आरंभ करें। पुलिस की भी इसमें मदद लें। मुख्यसचिव वीरा राणा प्रतिदिन इसकी समीक्षा करेंगी।