
रेलवे स्टेशन पर बिना अनुमति रील बनाने पर ₹1,000 जुर्माना, CCTV निगरानी बढ़ाई गई। रील्स बनाने का बढ़ता क्रेज रेलवे स्टेशनों और पटरियों पर खतरा बन गया है. खतरनाक रील्स बनाने वालों पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. चलती ट्रेन में या पटरियों पर रील बनाना जानलेवा साबित हो सकता है. रेलवे अधिकारी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी कर रहे हैं।
रेलवे स्टेशन पर बिना अनुमति रील बनाने पर ₹1,000 जुर्माना, CCTV निगरानी बढ़ाई गई
रील बनाने का क्रेज लोगों में लोकप्रिय
इस समय लोगों में रील्स का काफी क्रेज है. खासकर सार्वजनिक जगहों पर रील बनाने का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. खासकर जब से रेलवे स्टेशनों, रेलवे ट्रैक और ट्रेन के डिब्बों में खतरनाक तरीके से रील बनाने का क्रेज लोगों में लोकप्रिय हो रहा है, लोग इसके खतरे को समझे बिना इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं. इस संबंध में रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई है कि रेलवे स्टेशनों, रेलवे ट्रैक और ट्रेन के डिब्बों में खतरनाक तरीके से रील्स बनाने वालों पर कम से कम एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इस दौर में हर कोई मोबाइल फोन में डूबा रहता है.
खासकर युवाओं में रील्स का क्रेज दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. जहां भी लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे अस्पताल, मंदिर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल और सिनेमाघर, वो अपना फोन निकालकर रील बनाना शुरू कर देते हैं. इससे वहां मौजूद लोगों को काफी परेशानी होती है.
कई बार रील के क्रेज के चलते मौतें
खास तौर पर, वे लगातार तरह-तरह की गतिविधियों में लगे रहते हैं, जैसे चलती ट्रेन में रील लेना, ट्रेन के पटरी पर आने से पहले नजदीक से वीडियो बनाना, पटरियों पर चलना, लाइक पाने के लिए पटरियों पर सोना और चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कूदना. कई बार रील के क्रेज के चलते मौतें भी हो जाती हैं.
कुछ महीने पहले, चेन्नई के पास रील्स के क्रेज के चलते एक 15 साल के छात्र की जान चली गई थी. ऐसे में लोगों ने रेलवे स्टेशनों पर सख्त पाबंदियां लगाने की मांग की थी. इसके बाद रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि रेलवे स्टेशनों पर वीडियो बनाने और रील्स पोस्ट करने वालों पर कम से कम 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
रेलवे स्टेशनों पर वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं सीसीटीवी से हो रही निगरानी
इस संबंध में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आमतौर पर रेलवे स्टेशनों पर वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं होती है. लेकिन रील्स के क्रेज के चलते कई लोग वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर रहे हैं. इसलिए, रेलवे स्टेशनों और पटरियों पर वीडियो रिकॉर्ड करने वालों पर नजर रखी जा रही है. रेलवे पुलिस, सुरक्षाकर्मी और रेलवे स्टेशन प्रबंधक सीसीटीवी कैमरों के जरिए यह काम कर रहे हैं.
कम से कम 1,000 रुपए का जुर्माना रेलवे वसूलेगा एक हजार जुर्माना
उन्होंने कहा कि अगर वे वीडियो बनाते हुए पकड़े गए, तो उन पर कम से कम 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर वे ट्रेन के डिब्बों से कूदते हैं या खतरनाक तरीके से उतरते हैं, जिससे यात्रियों को खतरा हो, तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा. सभी को इसका सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। रेलवे स्टेशन पर बिना अनुमति रील बनाने पर ₹1,000 जुर्माना, CCTV निगरानी बढ़ाई गई ।








