Latest

Breaking News: SC की बेंच द्वारा ईवीएम और VVPAT के आंकड़ों पर संदेह की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया है. बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई है.

 

कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से शत-प्रतिशत मिलान की मांग को झटका लगा है. ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षा वाली बेंच ने सहमति से दिया है.

बुधवार को कोर्ट ने कही थी ये बात

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह केवल ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह के आधार पर “चुनावों को कंट्रोल” नहीं कर सकता या कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता. अदालत ने उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिनमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है.

पीठ ने ईसीआई से पूछा ये सवाल

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पीठ ने कहा, “हमने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन किया. हम सिर्फ तीन-चार स्पष्टीकरण चाहते थे. हम तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं होना चाहते हैं, लेकिन अपने निष्कर्षों में दोगुना आश्वस्त हैं और इसलिए हमने स्पष्टीकरण मांगने के बारे में सोचा.”

पीठ ने कहा, “पहले स्पष्टीकरण की जरूरत माइक्रोकंट्रोलर के संबंध में है. चाहे वह कंट्रोलिंग यूनिट में लगा हो या वीवीपैट में. हम इस धारणा के तहत थे कि माइक्रोकंट्रोलर कंट्रोस यूनिट (सीयू) में स्थापित मेमोरी है. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न इंगित करता है कि यह वीवीपीएटी में भी स्थापित है.

 

 

Back to top button