Site icon Yashbharat.com

जबलपुर शहर में रात 8 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें और बाजार

जबलपुर, आशीष शुक्ला। जबलपुर शहर में रात 8 बजे तक ही खुलेंगीं दुकानें और बाजार

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अनावश्यक आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।

शादी विवाह के कार्यक्रम में एक समय में दौ सौ से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जारी किया दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश.कोरोना संक्रमण को रोकने और आम नागरिकों के स्वास्थ की सुरक्षा के मद्देनजर जारी प्रतिबंधात्मक आदेश नगर निगम जबलपुर सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू किया है।

Exit mobile version