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EWS उम्मीदवारों को बड़ी राहत: हाई कोर्ट ने आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट बरकरार रखी

EWS उम्मीदवारों को बड़ी राहत: हाई कोर्ट ने आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट बरकरार रखी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने अपने पूर्व आदेश पर अडिग रहते हुए ईडब्ल्यूएस को पांच वर्ष की आयु सीमा छूट बरकरार रखी है। कोर्ट ने अंतिम चरण में अंतरिम राहत दिए जाने का यूपीएससी का विरोध फिलहाल दरकिनार कर दिया।

EWS उम्मीदवारों को बड़ी राहत: हाई कोर्ट ने आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट बरकरार रखी

कोर्ट ने कहा किया कि अंतरिम आदेश में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि ईडब्ल्यूएस को पांच वर्ष की आयु सीमा छूट विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी, इसलिए यूपीएससी को अंतरिम आदेश का पालन करते हुए ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के फॉर्म पांच वर्ष की आयुसीमा छूट के साथ स्वीकार करने चाहिए। इस मामले की अंतिम सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की जाती है।

Usha Pamnani

20 वर्षों से डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता में देश-विदेश, फ़िल्म, खेल सहित सामाजिक खबरों की एक्सपर्ट, वर्तमान में यशभारत डॉट कॉम में वरिष्ठ जिला प्रतिनिधि