कटनी। बड़ी खबर: ई-विकास प्रणाली का उल्लंघन करने पर उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित। जिले में उर्वरक वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू ई-विकास प्रणाली का पालन न करने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बड़वारा विकासखंड के बरही स्थित एक उर्वरक विक्रय संस्थान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
क्या है मामला?
कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देशानुसार जिले में उर्वरकों का वितरण ई-विकास प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य किया गया है। लेकिन जांच में पाया गया कि संबंधित विक्रेता द्वारा 3 और 5 अप्रैल को उर्वरक बिक्री ई-विकास प्रणाली के बिना की गई, जो शासन के निर्देशों का उल्लंघन है।
किस पर हुई कार्रवाई?
- मेसर्स श्री रामराज खाद बीज भंडार
- संचालक: अनिल कुमार यादव
- स्थान: अमरपुर रोड, बरही (बड़वारा)
- इनका उर्वरक विक्रय लाइसेंस, जो 7 जून 2028 तक वैध था, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
क्या होगी आगे की कार्रवाई?
- विक्रेता से 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है
- संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है
- निलंबन अवधि में किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा
प्रशासन का सख्त संदेश
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-विकास प्रणाली का पालन अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

