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एमपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: B.Ed डिग्री से नहीं बन सकेंगे प्राथमिक शिक्षक, जानें मध्य प्रदेश की 3 बड़ी खबरें

jabalpur High court

एमपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: B.Ed डिग्री से नहीं बन सकेंगे प्राथमिक शिक्षक, जानें मध्य प्रदेश की 3 बड़ी खबरें

जबलपुर / भोपाल: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2025 को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त शिक्षकों के समयमान वेतनमान और कटनी की निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया मामले में भी अहम निर्देश दिए हैं। पढ़ें आज की तीन मुख्य खबरें:

1. प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2025: B.Ed धारकों को बड़ा झटका

हाई कोर्ट की एकलपीठ (न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी) ने जबलपुर निवासी अपूर्वा शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि प्राथमिक शिक्षक पद के लिए केवल B.Ed डिग्री मान्य नहीं होगी। एमपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: B.Ed डिग्री से नहीं बन सकेंगे प्राथमिक शिक्षक, जानें मध्य प्रदेश की 3 बड़ी खबरें

2. सेवानिवृत्त शिक्षक के चतुर्थ समयमान वेतनमान पर 3 माह में निर्णय का आदेश

कटनी के सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक मिठाईलाल अहिरवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट (न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह) ने राहत दी है।

3. कटनी की निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया मामले में सुनवाई टली

कटनी की निलंबित पुलिस अधिकारी (CSP) नेहा पच्चीसिया से जुड़े मामले में हाई कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई समय की कमी के कारण टल गई है।

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