मध्य प्रदेश में दैनिक वेतन भोगियों को बड़ा झटका: प्रतिबंध के बावजूद कार्यरत कर्मचारियों की होगी छंटनी
मध्य प्रदेश में दैनिक वेतन भोगियों को बड़ा झटका: प्रतिबंध के बावजूद कार्यरत कर्मचारियों की होगी छंटनी

मध्य प्रदेश में दैनिक वेतन भोगियों को बड़ा झटका: प्रतिबंध के बावजूद कार्यरत कर्मचारियों की होगी छंटनी। यह व्यवस्था सभी विभागों के साथ-साथ निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रम आदि में भी लागू की गई थी लेकिन नगरीय निकायों में नियुक्तियां होती रहीं।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका व परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से पूछा है कि नियुक्ति किस आधार पर की गई, वेतन कहां से दिया जा रहा है, शासन से अनुमति ली गई या नहीं और तत्समय कौन अधिकारी पदस्थ थे। यह रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक मांगी गई है। इसके आधार पर आगामी निर्णय लिया जाएगा।
कैलाश विजयवर्गीय ने की थी समीक्षा
पिछले सप्ताह मंत्रालय में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने विभागीय समीक्षा की थी। इसमें निकायों की आर्थिक स्थिति पर चर्चा में समय पर कई जगहों पर समय पर वेतन नहीं बंटने की बात आई तो बताया गया कि दैनिक वेतनभोगियों का वेतन रुका हुआ है। इस पर पूछा गया कि उन्हें किस नियम से रखा गया। वित्त विभाग ने 28 मार्च 2000 को दैनिक वेतन पर किसी की भी नियुक्ति नहीं करने के निर्देश दिए थे।
क्या है पूरा मामला?
यह प्रविधान निगम, मंडल, नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरण, सहकारी संस्थाओं के साथ सार्वजनिक उपक्रमों पर भी लागू किया गया था। इसके बाद भी नगरीय निकायों में दैनिक वेतन पर कर्मचारी रखे गए। इसके लिए किसी से अनुमति भी नहीं ली गई। जबकि, 2006 में नियमित किया गया। उमा देवी के प्रकरण में 2014 में जहां पद नहीं हैं लेकिन 10 साल हो गए थे, उन्हें वेतनमान देकर विनियमित कर्मचारी बनाया गया। इन्हें स्थायी कर्मी बनाया गया। इसके बाद भी निकायों ने दैनिक वेतन पर कर्मचारी रखे, जो शासन के आदेश का उल्लंघन है। ऐसे सभी कर्मचारियों की जानकारी निकायों से मांगी गई है। उनसे पूछा गया है कि दैनिक वेतनभोगी को पारिश्रमिक कितना और कब से दिया जा रहा है। जब नियुक्ति की गई तब अधिकारी कौन पदस्थ था। रिपोर्ट के आधार पर विभाग निर्णय लेगा कि इनका क्या करना है।
दैनिक वेतनभोगियों की रोजी-रोटी से खिलवाड़ न करें : सिंघार
उधर, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का पक्ष लेते हुए कहा कि जिन्होंने शहरों को संवारा, आज वही असुरक्षा में हैं। सरकार को इनकी रोजी-रोटी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।
हजारों कर्मचारी हैं संविदा अधिकारी
कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि प्रदेश में केवल नगरीय निकाय नहीं लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विश्वविद्यालय सहित कई जगहों पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी पदस्थ हैं। विभिन्न शर्तों के कारण ये स्थायी कर्मी नहीं हो पाए। इनका भविष्य हमेशा खतरे में रहता है। सरकार को नीति बनाकर रिक्त पदों पर इन्हें समायोजित करना चाहिए। मध्य प्रदेश में दैनिक वेतन भोगियों को बड़ा झटका: प्रतिबंध के बावजूद कार्यरत कर्मचारियों की होगी छंटनी