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Bal Ashirwad Yojana MP: इन बच्‍चों को प्रति माह 4 हजार रुपये देगी शिवराज सरकार, 18 साल पूर्ण होने पर उच्‍च शिक्षा के लिए मिलेगे 5 से 8 हजार

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Bal Ashirwad Yojana MP: इन बच्‍चों को प्रति माह 4 हजार रुपये देगी शिवराज सरकार, 18 साल पूर्ण होने पर उच्‍च शिक्षा के लिए मिलेगे 5 से 8 हजार । मध्य प्रदेश के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है और वे अपने रिश्तेदार या संरक्षकों के साथ रह रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए शिवराज सरकार मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना चला रही है। इस योजना के तहत बच्चों को 4 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। इस आर्थिक सहायता का लाभ इन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक दिया जाता है। 18 वर्ष आयु पूरी करने के बाद इंटर्नशिप, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उच्‍च शिक्षा के दौरान 5 हजार रुपये दिए जाते हैं।

क्‍या लाभ मिलेगा?

18 वर्ष से पूर्व
अनाथ बच्‍चों को 18 वर्ष की आयु तक 4 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। यह राशि बच्चे और उसके रिश्तेदार के ज्वाइंट अकाउंट में जमा की जाएगी।

इन बच्चों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इन बच्चों की जानकारी और सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।

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पात्रता

बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो
बच्चे के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है
मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो
18 वर्ष की आयु पूरी करने परइंटर्नशिप के दौरान
18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद इंटर्नशिप करने पर 5 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। हालांकि यह राशि अधिकतम एक साल के लिए ही दी जाएगी।

व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान

सरकारी संस्थानों में पालिटेक्निक डिप्लोमा, आईटीआई, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट और पर्यटन के क्षेत्र में व्यावसायिक पाठ्यक्रम निश्‍शुल्‍क करवाया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कौशल विकास के तहत दिया जाने वाला प्रशिक्षण भी निश्‍शुल्‍क होगा।

इस प्रशिक्षण के दौरान हितग्राही को हर माह पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। यह राशि अधिकतम दो साल तक ही दी जाएगी।

उच्च शिक्षा के दौरान

NEET, JEE अथवा CLAT के जरिए शासकीय अथवा निजी संस्थानों में एडमिशन लेने पर पाठ्यक्रम के दौरान 5 से 8 हजार रुपये दिए जाएंगे।

 

पात्रता

बच्चा पांच साल तक बाल देखभाल संस्‍थाओं में रहा हो
इंटर्नशिप, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और उच्‍च शिक्षा के दौरान मिलने वाली आर्थिक सहायता 24 वर्ष की आयु तक ही दी जाएगी।

 

क्‍या है आवेदन प्रकिया?

18 वर्ष से पूर्व
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ऐसे परिवारों की पहचान की जाएगी जिन्‍हें इस योजना का लाभ दिया जा सकता है और इन परिवारों से आवेदन फार्म भरवाए जाएंगे। जिसे पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।
बाल संरक्षण इकाई द्वारा दर्ज बच्चे की गृह अध्ययन और सोशल इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
यह रिपोर्ट और अन्‍य दस्‍तावेजों की जांच कर बच्‍चों की सूची बाल कल्याण समिति को भेजी जाएगी।
बाल कल्याण समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर बच्चों को जरूरतमंद घोषित करेगी।
पोर्टल से ही स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे।

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18 वर्ष के बाद

बाल देखरेख संस्थाओं के प्रबंधक द्वारा बाल देखरेख संस्था में रहने वाले 17 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाएगा।
औद्योगिक संस्थान में इंटर्नशिप पर जाने वाले, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एवं उच्च शिक्षा में जाने वाले बच्चों की अलग-अलग सूची तैयार की जाएगी।
योजना के तहत जांच के बाद स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे।

आवश्‍यक दस्‍तावेज

आधार कार्ड
जन्म प्रमाणपत्र
बच्चे के माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
बच्चे की मार्कशीट
अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

https://scps.mp.gov.in/Home/AftercareScheme

 

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