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B/W फोटो समय पर रंगीन न करा पाने के कारण किए गए निलंबन पर रोक

jabalpur High court

जबलपुर । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने श्याम-श्वेत फोटो समय पर रंगीन न करा पाने के कारण निलंबित किए गए सहायक राजस्व निरीक्षक को अंतरिम राहत प्रदान कर दी। इसके तहत निलंबन पर रोक लगा दी गई। साथ ही कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया गया। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। यही नहीं कलेक्टर को यह अधिकार भी दिया कि वह चाहे तो याचिकाकर्ता को चुनाव ड्यूटी से अलग कर सकता है।

न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता नगर पालिका परिषद, शहडोल में सहायत राजस्व निरीक्षक बतौर पदस्थ पराग दुबे की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा ने पक्ष रखा।

कोरोना महामारी के कारण विलंब हुआ :

उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता को मूल कार्य राजस्व वसूली के अलावा समय-समय पर विभिन्न् कार्य सौंपे जाते हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उसे बूथ स्तर ऑफिसर के पद का कार्य देते हुए शहडोल विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 202 क्षेत्र जयसिंहनगर में मतदाताओं के श्वेत श्याम फोटो को रंगीन फोटो में बदलने का कार्य सौंपा था। कोरोना महामारी के चलते याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त कार्य समय पर नहीं किया जा सका। इससे नाराज होकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया।

चुनाव आयोग की अनुमति बिना निलंबन उचित नहीं :

याचिकाकर्ता के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बिना चुनाव आयोग सेअनुमति लिए उसका निलंबन किया है, जो पूर्णता अनुचित है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी की चुनाव ड्यूटी लगाई जाती है, तो उसमें निलंबन स्थानांतरण संबंधी आदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। याचिकाकर्ता की सेवाएं निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर थी, अत: अपने स्तर पर निलंबन आदेश उचित नहीं माना जा सकता। अधिक से अधिक कलेक्टर चुनाव ड्यूटी से अलग करने की अधिकारिता रखते थे।

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