सावधान: सरकारी कर्मचारी का डांस करना दण्डनीय अपराध ?, महिला प्रिंसिपल सहित 2 सस्पेंड
सावधान: सरकारी कर्मचारी का डांस करना दण्डनीय अपराध, महिला प्रिंसिपल सहित 2 सस्पेंड । शिवपुरी जिले के करैरा उत्कृष्ट विद्यालय में CCLE ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान फिल्मी गाने पर डांस के वीडियो वायरल हो जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्वालियर कमिश्नर ने डांस करने वाले दोनों प्राचार्य (श्री संजीव अग्रवाल एवं श्रीमती संगीता मांझी) को सस्पेंड कर दिया।
सरकारी कर्मचारी द्वारा इस प्रकार का डांस दंडनीय अपराध ?
संभागीय आयुक्त श्री दीपक सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करैरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश में CCLE गतिविधि में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में CCLE की चल रही ट्रेनिंग के दौरान शिक्षकों द्वारा किये जा रहे अभद्र डांस का वीडियों वायरल होने के कारण शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हुई है। इस क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी से दिनांक 18 मई 2023 को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।
सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत कदाचरण गंभीर लापरवाही
संगीता मांझी प्रभारी प्राचार्य एवं संजीव अग्रवाल प्रभारी प्राचार्य, मूल पद उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरवर जिला शिवपुरी द्वारा किया गया। उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत कदाचरण गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।
तत्काल प्रभाव से निलंबित
अतएव संगीता मांझी प्रभारी प्राचार्य एवं संजीव अग्रवाल प्रभारी प्राचार्य, मूल पद उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरवर जिला शिवपुरी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के उपनियम 9(1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
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