Loan interest waiver MP: 11 लाख 19 हजार किसानों को दो हजार 123 करोड़ रुपये की ब्याज माफी देगी शिवराज सरकार
Loan interest waiver MP शिवराज सरकार ने किसान हित में बड़ा कदम उठाने जा रही है। 11 लाख 19 हजार किसानों को दो हजार 123 करोड़ रुपये की ब्याज माफी दी जाएगी। इसमें वे किसान भी शामिल हैं, जिन्होंने कर्ज माफी के लिए कमल नाथ सरकार में आवेदन किया था, लेकिन लाभ नहीं मिला।
ब्याज माफी का लाभ यह होगा कि ये सभी किसान बिना ब्याज के सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे। इन्हें खरीफ फसलों के लिए खाद और बीज मिलने लगेगा। ब्याज माफी की इस योजना पर अंतिम निर्णय आज मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
प्रदेश में खेती की लागत घटाने के लिए सरकार साढ़े चार हजार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराती है। इसमें नकद राशि और खाद-बीज दिया जाता है। कमल नाथ सरकार ने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले जय किसान फसल ऋण माफी योजना की घोषणा की थी.
सत्ता में आने पर इसे लागू किया पर किसी भी किसान का दो लाख रुपये तक ऋण माफ नहीं किया गया। किसानों ने ऋण माफी की आस में ऋण जमा नहीं किया और वे अपात्र हो गए। इन्हें समितियों से खाद-बीज मिलना बंद हो गया।
इससे किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्याज माफ करने की घोषणा की थी। इसमें उन 4.40 लाख किसानाें को भी शामिल किया गया है, जिनका आवेदन करने के बाद भी ऋण माफ नहीं हुआ था और 31 मार्च 2023 की स्थिति में अपात्र हो गए।
इसके अलावा पुराने और नए मिलाकर कुल 11 लाख 19 हजार किसान अपात्र हैं। इन पर तीन हजार 356 करोड़ रुपये मूलधन और दो हजार 123 करोड़ रुपये ब्याज बकाया है। चूंकि, किसान ब्याज की राशि नहीं चुका सकते हैं, इसलिए सरकार ने इसे माफ करने योजना तैयार की है।
दो लाख रुपये तक बकाया वाले किसानों को मिलेगा लाभ
प्रस्तावित योजना के अनुसार जिन किसानों के ऊपर मूलधन और ब्याज मिलाकर दो लाख रुपये तक बकाया है, उन्हीं किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए किसान को 30 नवंबर तक आवेदन करना होगा। दावा-आपत्ति बुलाने के बाद ब्याज माफी दी जाएगी। सरकार इसका प्रमाण पत्र भी जारी करेगी। किसान जितना मूलधन जमा करेंगे, उतना ही राश के बराबर उन्हें ऋण दिया जाएगा। पहले साल केवल खाद-बीज ही मिलेगा।
आयकर दाता, वर्तमान या भूतपूर्व सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष, कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, केंद्र व राज्य सरकार के निगम, मंडल या बोर्ड के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष। केंद्र व राज्य सरकार, निगम, मंडल, अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के अधिकारी-कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर), प्रतिमाह 15 हजार रुपये या इससे अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले (भूतपूर्व सैनिक को छोड़कर) और जीएसटही में दिनांक 12 दिसंबर या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति, फर्म, फर्म के संचालक या भागीदार।