Transfer Policy Changed:नई तबादला नीति के तहत 25 अप्रैल से फिर शुरू होंगें ट्रांसफर
Transfer Policy Changed:नई तबादला नीति के तहत 25 अप्रैल से फिर शुरू होंगें ट्रांसफर। 25 अप्रैल से स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो निरंतर 1 महीना यानी 25 मई 2023 तक चलती रहेगी।
मध्य प्रदेश राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। ट्रांसफर पॉलिसी बनकर तैयार हो गई है। इसी महीने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंत्रिपरिषद से इसे मंजूरी मिल जाएगी और इसके बाद तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट शामिल नहीं होंगे
मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि 25 अप्रैल से स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो निरंतर 1 महीना यानी 25 मई 2023 तक चलती रहेगी। इस प्रक्रिया में स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट शामिल नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों डिपार्टमेंट की ट्रांसफर पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए अलग से प्रावधान है।
ऐसे तय होगी सभी विभागों के स्थानांतरण की सीमाएं
- खाद्य एवं नापतोल विभाग में निरीक्षक एवं उप पंजीयक स्तर के अधिकतम 40 ट्रांसफर किए जा सकेंगे।
- राजस्व विभाग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक संचालक, उप संचालक एवं SLR मिलाकर अधिकतम 200 ट्रांसफर।
- ट्राईबल डिपार्टमेंट में अधिकारी और कर्मचारी मिलाकर 10000 ट्रांसफर।
- हेल्थ डिपार्टमेंट यानी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में डॉक्टर से लेकर ड्राइवर तक अधिकतम 5000 ट्रांसफर।
- राजस्व विभाग में पटवारियों के ट्रांसफर के लिए 4000 की लिमिट।
- वन विभाग में रेंजर से लेकर नीचे तक अधिकतम 5000 ट्रांसफर।
- हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर से लेकर नीचे तक 4000 ट्रांसफर।
- शेष अन्य सभी विभागों में लगभग 10,000 स्थानांतरण।
मध्य प्रदेश ट्रांसफर पॉलिसी 2023- कौन किसका तबादला करेगा
- राज्य के अंतर्गत विभागों के अध्यक्ष एवं शासकीय उपक्रमों में पदस्थ प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री करेंगे।
- विभिन्न विभागों में पदस्थ प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के ट्रांसफर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव जारी करेंगे।
जिला संवर्ग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ट्रांसफर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से विभाग के जिला अधिकारी जारी करेंगे।
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