Insurance Policies: आज 31 मार्च है बचाना चाहते हैं TAX तो इंसयोरेन्स पॉलिसी ही बचा सकती है टैक्स के लाखों रुपये, जानिए ऐसे
Insurance Tax Saving आज 31 मार्च है बचाना चाहते हैं TAX तो इंसयोरेन्स पॉलिसी ही बचा सकती है टैक्स के लाखों रुपये। इस बारे में इस लेख में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इसका उपयोग टेक्स बचाने के लिए जरूरी है।
आयकर अधिनियम, 1961 के नियमों के अनुसार, बीमा योजना में निवेश करके करदाता कर योग्य आय में कटौती का दावा कर सकते हैं। आमतौर पर लोग एक या दो धाराओं में दावा करते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। इसलिए, आज हम आपको आयकर अधिनियम से जुड़ी उन धाराओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके तहत अधिकतम क्लेम किया जा सकता है।
31 मार्च को इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख है और ऐसे में बहुत-से करदाता अपना टैक्स बचाने के लिए बीमा योजनाओं पर किये गए निवेश का सहारा लेते हैं।
धारा 80सी ( Section 80C)
आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान को कर योग्य आय से कम किया जा सकता है। इसके तहत करदाता न्यूनतम पूंजी बीमा राशि का 10% या भुगतान किए गए प्रीमियम, जो भी कम हो, उस राशि तक का क्लेम कर सकते हैं। इस धारा के तहत अधिकतम 1.50 लाख तक का क्लेम लिया जा सकता है।
धारा 80डी (Section 80D)
धारा 80D स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कटौती के लिए है। स्वयं, जीवनसाथी, आश्रित बच्चों और माता-पिता के लिए ली गई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम में दी जाती है। इसमें मुख्य रूप से दो तरह के नियम हैं-
- स्वयं, जीवनसाथी और आश्रित बच्चों के लिए 25,000 की कटौती की अनुमति है। वहीं, अगर बीमित व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तो 30,000 रुपये है।
- अगर यह स्वास्थ्य बीमा माता-पिता के लिए ली गई हो तो कवर करने के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए 25,000 की अतिरिक्त कटौती ली जा सकती है। वहीं, 60 वर्ष या उससे अधिक सीमा के व्यक्ति के लिए ये सीमा 30,000 रुपये है।
धारा 80सीसीसी (Section 80CCC)
इस धारा के तहत पेंशन पॉलिसियों को शामिल किया जाता है। पेंशन पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की कर कटौती दी जाती है।